ETV Bharat / state

पांच साल के मासूम बेटे की हत्यारी मां को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

पांच साल के मासूम बेटे की हत्यारी मां को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Etv bharat
Etv bharat
author img

By

Published : Jul 19, 2023, 4:45 PM IST

Updated : Jul 19, 2023, 6:58 PM IST

प्रयागराजः जनपद कोर्ट में 5 साल के मासूम बेटे की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने महिला को मासूम बेटे की हत्या का आरोपी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 7 हजार का जुर्माना भी लगाया है. महिला द्वारा बेटे की हत्या की यह घटना प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की है.

प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की रेनू ने जून 2020 में अपने घर में सो रहे 5 साल के मासूम बच्चे को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया था. बच्चे पर हमले के बाद उसकी चीख पुकार सुनकर घरवाले जागे तो उन्होंने देखा कि बच्चा खून से लथपथ है और उसकी मां भी वहीं खड़ी थी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया था.

उसी के बाद तीन साल तक चले केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को रेनू पटेल को बेटे की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि की जिरह को सुनने के बाद महिला को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी महिला को 7 हजार का अर्थदंड देने का भी फैसला सुनाया है.



कोर्ट ने महिला को पांच साल के मासूम बेटे को बेहरमी से मौत के घाट उतारने का दोषी माना. कोर्ट को महिला के खिलाफ कई साक्ष्य मिले जिसके बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विकास श्रीवास्तव फर्स्ट ने साक्ष्य और गवाहों के बयान सुनने के बाद महिला को कठोर सजा सुनाते हुए उम्रकैद की सजा के साथ ही 7 हजार का अर्थदंड लगाने का भी आदेश दिया.

ये भी पढे़ंः नौ साल की बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की कैद, तीन साल पहले हुई थी घटना

प्रयागराजः जनपद कोर्ट में 5 साल के मासूम बेटे की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने महिला को मासूम बेटे की हत्या का आरोपी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 7 हजार का जुर्माना भी लगाया है. महिला द्वारा बेटे की हत्या की यह घटना प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की है.

प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की रेनू ने जून 2020 में अपने घर में सो रहे 5 साल के मासूम बच्चे को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया था. बच्चे पर हमले के बाद उसकी चीख पुकार सुनकर घरवाले जागे तो उन्होंने देखा कि बच्चा खून से लथपथ है और उसकी मां भी वहीं खड़ी थी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया था.

उसी के बाद तीन साल तक चले केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को रेनू पटेल को बेटे की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि की जिरह को सुनने के बाद महिला को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी महिला को 7 हजार का अर्थदंड देने का भी फैसला सुनाया है.



कोर्ट ने महिला को पांच साल के मासूम बेटे को बेहरमी से मौत के घाट उतारने का दोषी माना. कोर्ट को महिला के खिलाफ कई साक्ष्य मिले जिसके बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विकास श्रीवास्तव फर्स्ट ने साक्ष्य और गवाहों के बयान सुनने के बाद महिला को कठोर सजा सुनाते हुए उम्रकैद की सजा के साथ ही 7 हजार का अर्थदंड लगाने का भी आदेश दिया.

ये भी पढे़ंः नौ साल की बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की कैद, तीन साल पहले हुई थी घटना

Last Updated : Jul 19, 2023, 6:58 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.