ETV Bharat / state

High court news: नोएडा में फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण पर यथास्थिति का आदेश - हाईकोर्ट की ताजी खबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोएडा के सेक्टर 135 स्थित एक फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है.

Etv bharat
High court news: नोएडा में फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण पर यथास्थिति का आदेश
author img

By

Published : May 4, 2023, 9:24 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोएडा के सेक्टर 135 स्थित एक फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. नोएडा की रत्ना मित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है.

याची का कहना है कि नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 135 स्थित उसके फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है. इस पर याची ने अपनी आपत्ति दाखिल की थी मगर उस पर कोई निर्णय लिए बिना अथॉरिटी द्वारा कार्रवाई की जा रही है. याची के अधिवक्ता का कहना था कि नोएडा अथॉरिटी को इस प्रकार का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है.

ये भी पढ़ेंः UP STF की मेरठ में बड़ी कार्रवाई, कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर

ऑथारिटी का कहना है कि यह फार्म हाउस यमुना के बाढ़ क्षेत्र में बने हुए हैं जबकि अथारिटी द्वारा बाढ़ क्षेत्र का चिन्हीकरण नहीं किया गया है. याची गढ़ की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया है. इस मामले में नोएडा अथॉरिटी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

ये भी पढ़ेंः High court: मथुरा की अदालत में ही होगी श्री कृष्ण जन्म भूमि मामले की सुनवाई

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के 64 जिला व अपर जिला जजों का तबादला किया

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोएडा के सेक्टर 135 स्थित एक फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. नोएडा की रत्ना मित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है.

याची का कहना है कि नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 135 स्थित उसके फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है. इस पर याची ने अपनी आपत्ति दाखिल की थी मगर उस पर कोई निर्णय लिए बिना अथॉरिटी द्वारा कार्रवाई की जा रही है. याची के अधिवक्ता का कहना था कि नोएडा अथॉरिटी को इस प्रकार का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है.

ये भी पढ़ेंः UP STF की मेरठ में बड़ी कार्रवाई, कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर

ऑथारिटी का कहना है कि यह फार्म हाउस यमुना के बाढ़ क्षेत्र में बने हुए हैं जबकि अथारिटी द्वारा बाढ़ क्षेत्र का चिन्हीकरण नहीं किया गया है. याची गढ़ की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया है. इस मामले में नोएडा अथॉरिटी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

ये भी पढ़ेंः High court: मथुरा की अदालत में ही होगी श्री कृष्ण जन्म भूमि मामले की सुनवाई

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के 64 जिला व अपर जिला जजों का तबादला किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.