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प्रयागराज हिंसा में पत्थरबाजी की साजिश के फरार आरोपी के घर नोटिस चस्पा

प्रयागराज हिंसा में पत्थरबाजी की साजिश के फरार आरोपी के घर पीडीए की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है.

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प्रयागराज हिंसा में पत्थरबाजी की साजिश के फरार आरोपी के घर नोटिस चस्पा
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Published : Jun 25, 2022, 9:43 PM IST

प्रयागराजः अटाला इलाके में पिछले दिनों हुए पत्थरबाजी के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम के घर के बाहर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया है.शाह आलम को घटना के बाद से पुलिस तलाश रही है. उसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है. पीडीए द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 29 जून तक का समय दिया गया है. इसके साथ ही यह भी पूछा गया है की अवैध तरीके से नियमो के विपरीत किए गए निर्माण को ध्वस्त क्यों न किया जाए. पीडीए की तरफ से जारी की गई नोटिस शाह आलम के भाई मकसूद अहमद के नाम पर जारी किया गया है क्योंकि शाह आलम जिस घर में रहता था वह घर उसके भाई के नाम पर ही है.

प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के अटाला इलाके में 10 जून को जुमे की नमाज़ के बाद जमकर पत्थरबाजी की गई थी.उसके साथ ही आगजनी और बवाल भी हुआ था.जिसके बाद पुलिस ने हिंसा के उस मामले में तीन मुकदमे दर्ज करते हुए नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. जिसमें खुल्दाबाद थाने में 70 नामजद और 5 हजार अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके मास्टर माइंड जावेद पंप के साथ ही एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम को भी साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था. मास्टर माइंड जावेद पंप तो सलाखों के पीछे जा चुका है लेकिन शाह आलम व कई अन्य फरार हैं. शाह आलम के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है.


उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम की धारा 27(1) और धारा 14 व 15 के तहत बिना प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इजाजत लिए सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए शाह आलम के आवास पर निर्माण करवाया गया. नोटिस में 40 x 50 फिट रोड बाइंडिंग और सेटबैक कवर करते हुए भूतल और प्रथम तल पर निर्माण करवाने का आरोप लगाया गया है. नोटिस का जवाब देने के लिए 29 जून तक की मोहलत दी गई है.

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प्रयागराजः अटाला इलाके में पिछले दिनों हुए पत्थरबाजी के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम के घर के बाहर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया है.शाह आलम को घटना के बाद से पुलिस तलाश रही है. उसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है. पीडीए द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 29 जून तक का समय दिया गया है. इसके साथ ही यह भी पूछा गया है की अवैध तरीके से नियमो के विपरीत किए गए निर्माण को ध्वस्त क्यों न किया जाए. पीडीए की तरफ से जारी की गई नोटिस शाह आलम के भाई मकसूद अहमद के नाम पर जारी किया गया है क्योंकि शाह आलम जिस घर में रहता था वह घर उसके भाई के नाम पर ही है.

प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के अटाला इलाके में 10 जून को जुमे की नमाज़ के बाद जमकर पत्थरबाजी की गई थी.उसके साथ ही आगजनी और बवाल भी हुआ था.जिसके बाद पुलिस ने हिंसा के उस मामले में तीन मुकदमे दर्ज करते हुए नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. जिसमें खुल्दाबाद थाने में 70 नामजद और 5 हजार अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके मास्टर माइंड जावेद पंप के साथ ही एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम को भी साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था. मास्टर माइंड जावेद पंप तो सलाखों के पीछे जा चुका है लेकिन शाह आलम व कई अन्य फरार हैं. शाह आलम के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है.


उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम की धारा 27(1) और धारा 14 व 15 के तहत बिना प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इजाजत लिए सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए शाह आलम के आवास पर निर्माण करवाया गया. नोटिस में 40 x 50 फिट रोड बाइंडिंग और सेटबैक कवर करते हुए भूतल और प्रथम तल पर निर्माण करवाने का आरोप लगाया गया है. नोटिस का जवाब देने के लिए 29 जून तक की मोहलत दी गई है.

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