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निठारी कांड : सुरिंदर कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों पर 25 जुलाई को अगली सुनवाई

अपीलों की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन (Justice Sameer Jain) की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. कोली को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने लगभग नौ केसों में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : May 27, 2022, 5:05 PM IST

प्रयागराज : निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. अपीलों पर सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन (Justice Sameer Jain) की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. शुक्रवार को सीबीआई और आरोपियों की तरफ से पेपर बुक तैयार करने के दस्तावेजों की सूची पेश की गई.

इसे भी पढ़ेंः CHITHERA LAND SCAM: उत्तराखंड के पूर्व सीएम के रिश्तेदारों सहित 5 को इलाहाबाद HC से राहत

कोली को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने लगभग नौ केसों में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. पंढेर को कुछ में फांसी तो अधिकांश में उम्रकैद और अन्य सजाएं दी गई हैं. पंढेर की नोएडा स्थित कोठी का कोली केयर टेकर था. उसने गरीब नाबालिग लड़कियों को नौकरी पर रख यौन शोषण के बाद नृसंस हत्या कर कंकाल नाले में फेंक साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी.

उसके इस आपराधिक कृत्य में पंढेर भी लिप्त पाया गया. सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और विशेष अदालत ने सजा सुनाई, जिसके खिलाफ अपीलें दाखिल की गई हैं.
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प्रयागराज : निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. अपीलों पर सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन (Justice Sameer Jain) की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. शुक्रवार को सीबीआई और आरोपियों की तरफ से पेपर बुक तैयार करने के दस्तावेजों की सूची पेश की गई.

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कोली को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने लगभग नौ केसों में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. पंढेर को कुछ में फांसी तो अधिकांश में उम्रकैद और अन्य सजाएं दी गई हैं. पंढेर की नोएडा स्थित कोठी का कोली केयर टेकर था. उसने गरीब नाबालिग लड़कियों को नौकरी पर रख यौन शोषण के बाद नृसंस हत्या कर कंकाल नाले में फेंक साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी.

उसके इस आपराधिक कृत्य में पंढेर भी लिप्त पाया गया. सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और विशेष अदालत ने सजा सुनाई, जिसके खिलाफ अपीलें दाखिल की गई हैं.
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