प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां अंसारी की गिरफ्तारी पर लगी रोक पांच दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने दिया है. कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने के कारण माफिया घोषित किए गए मुख्तार अंसारी के सालों आतिफ रजा और अन्य की याचिका को औचित्यहीन माना.
कोर्ट ने कहा कि याची चाहे तो पुलिस की चार्जशीट के खिलाफ अर्जी दाखिल कर सकते हैं. पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ शरजील और अनवर शहजाद के साथ ही विकास कंस्ट्रक्शन के दो अन्य पार्टनर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां अंसारी के खिलाफ पुलिस ने फिलहाल चार्जशीट नहीं दाखिल की है. राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की जानकारी दी गई.
मुख्तार की बीवी और सालों पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर उसे राज्य भंडारण निगम को किराए पर दिया और करोड़ों की कमाई की. राज्य भंडारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक शिवप्रताप ने पिछले साल दो अक्टूबर को गाजीपुर के नंदगंज थाने में मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां अंसारी और दोनों सालों के साथ ही विकास कंस्ट्रक्शन के पार्टनर रविंद्र नारायण सिंह और जाकिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. यह मुकदमा आईपीसी की धाराओं के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा तीन और चार के तहत दर्ज किया गया था.
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