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लोकसभा चुनाव: पूर्व सांसद की जमानत याचिका खारिज, वाराणसी से चुनाव लड़ने पर असमंजस

नैनी जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद इन दिनों नैनी जेल में बंद हैं. 2019 लोकसभा चुनाव में वह वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहते थे. इसके प्रचार के लिए उन्होंने एमपी/एमएलए कोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दी थी. इसे आज विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने खारिज कर दिया है.

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Published : Apr 29, 2019, 3:32 PM IST

विशेष जज ने खारिज की पैरोल याचिका

प्रयागराज : जिले के पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत खारिज कर दी गई है. एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उनके पैरोल पर रोक लगा दी है. विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने कहा कि अतीक अहमद के ऊपर अपराधिक मुकदमा दर्ज है. इसलिए इन्हें पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता है.

क्या है मामला?

  • पूर्व सांसद अतीक अहमद नैनी जेल में बंद हैं.
  • उन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
  • वह वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं.
  • चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने एमपी/एमएलए कोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दी थी.
  • तीन हफ्ते के लिए पैरोल की इजाजत मांगी गई थी.
  • मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
  • स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के जज पवन तिवारी ने पेरोल देने से इनकार किया है.
  • इस फैसले के बाद उनके वाराणसी से चुनाव लड़ने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

प्रयागराज : जिले के पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत खारिज कर दी गई है. एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उनके पैरोल पर रोक लगा दी है. विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने कहा कि अतीक अहमद के ऊपर अपराधिक मुकदमा दर्ज है. इसलिए इन्हें पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता है.

क्या है मामला?

  • पूर्व सांसद अतीक अहमद नैनी जेल में बंद हैं.
  • उन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
  • वह वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं.
  • चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने एमपी/एमएलए कोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दी थी.
  • तीन हफ्ते के लिए पैरोल की इजाजत मांगी गई थी.
  • मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
  • स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के जज पवन तिवारी ने पेरोल देने से इनकार किया है.
  • इस फैसले के बाद उनके वाराणसी से चुनाव लड़ने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
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प्रयागराज ब्रेकिंग



पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत ख़ारिज. एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाईं करते हुए पैरोल पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाईं करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने कहा कि अतीक अहमद के ऊपर अपरधिक मुक़दमा है तो कैसे इन्हे पेरोल रिहा किया जाए. मामले की सुनवाईं करते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया है.





नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद क़ो लगा झटका, 



पूर्व सांसद अतीक अहमद क़ो नहीं मिला पेरोल, 



वाराणसी से चुनाव लड़ने पर भी असमंजस की स्थित, 



एमपी-एमएलए कोर्ट ने आपराधिक रिकॉर्ड क़ो देखते हुए पेरोल देने से किया इंकार, 



वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहता है अतीक अहमद, 



चुनाव मे प्रचार के लिए स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में तीन हफ्ते के पेरोल की मांगी गई थी इजाज़त, 



स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के जज पवन तिवारी ने पेरोल देने से किया इंकार।


Conclusion:
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