प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों, न्यायिक संस्थाओं द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश जो इस दौरान समाप्त होने वाले हैं, 31 जुलाई तक बढ़ा दिए हैं. इसी तरह जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण और बेदखली पर रोक के आदेश की भी अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है.
कोर्ट ने 8 जून, 19 जून और 10 जुलाई को पारित आदेशों को आगे जारी रखते हुए यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा था कि केन्द्र सरकार ने अनलॉक में काफी छूट दी है. इसके बावजूद लिंक अदालतें और हाटस्पॉट एरिया की अदालतों में काम नहीं हो पा रहा है. ऐसी स्थिति में इस अवधि में समाप्त होने वाले आदेश की अवधि बढ़ाई गई है. कोर्ट ने कहा था कि जो अंतरिम आदेश कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर हैं, वे यथावत रहेंगे. इस आदेश का उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. याचिका की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
कोर्ट ने आदेश की प्रति आफीशियल वेबसाइट पर डालने एवं शाफ्ट कॉपी सभी अदालतों, अधिकरणों, महाधिवक्ता, अपर सालीसिटर जनरल, सहायक सालीसिटर जनरल, राज्य लोक अभियोजक और अध्यक्ष यूपी बार काउन्सिल को भेजने को कहा है.