प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों, न्यायिक संस्थाओं द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों को 29 जून तक बढ़ा दिया है. इसी तरह जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण, बेदखली पर रोक के आदेश की भी अवधि 29 जून तक बढ़ा दी गई है.
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि केन्द्र सरकार के अनलॉक-1 में काफी छूट दी है. इसके बावजूद लिंक अदालतें और हॉटस्पाट एरिया की अदालतों में काम नहीं हो पा रहा है. ऐसी स्थिति में इस अवधि में समाप्त होने वाले आदेश की अवधि बढ़ाई गयी है. कोर्ट ने कहा है कि जो अंतरिम आदेश कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर है वो यथावत रहेंगे. इस आदेश का उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. याचिका की अगली सुनवाई 26 जून को होगी.