प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चकबंदी आयुक्त को प्रयागराज के हंडिया में तैनात सहायक चकबंदी अधिकारी देवकांत पांडेय को निलंबित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ 41 वर्ष पुराने आदेश का उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद भी अनुपालन न करने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाए. साथ ही विभागीय कार्रवाई जारी रहने के दौरान सहायक चकबंदी अधिकारी देवकांत पांडेय को प्रयागराज से 300 किमी दूर तैनात किया जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने देवेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर दिया है. याचिका में 17 दिसंबर 1981 व 25 अक्टूबर 2013 के चकबंदी अधिकारी के आदेशों का पालन करने की मांग की गई थी. कहा गया था कि उच्च अधिकारियों का 41 वर्ष पुराना आदेश होने के बावजूद सहायक चकबंदी अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि सहायक चकबंदी अधिकारी को निलंबित करने के बाद नियुक्त जांच अधिकारी तीन महीने में जांच पूरी करें. उसके बाद अनुशासनात्मक अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करें. कोर्ट याचिका पर तीन मार्च को फिर सुनवाई करेगी. कोर्ट ने सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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