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हेड कांस्टेबल को छठे वेतन आयोग का लाभ देने पर निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार भारती को छठे वेतन आयोग का एरियर व एसीपी का लाभ देने के संबंध में उसके प्रत्यावेदन को तीन महीने में नियमानुसार निस्तारित करने का निर्देश दिया है.

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Published : Mar 27, 2022, 10:43 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार भारती को छठे वेतन आयोग का एरियर व एसीपी का लाभ देने के संबंध में उसके प्रत्यावेदन को तीन महीने में नियमानुसार निस्तारित करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अवधेश कुमार की याचिका पर अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती को सुनकर दिया है. याचिका के अनुसार याची ने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए उसे एक जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग का एरियर और एसीपी के ब्याज का लाभ दिया जाए.

याची ने इस संबंध में अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. कोर्ट ने याची को नए सिरे से प्रत्यावेदन देने और संबंधित अधिकारियों को उसे तीन माह में नियमानुसार निस्तारित करने का निर्देश दिया है.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार भारती को छठे वेतन आयोग का एरियर व एसीपी का लाभ देने के संबंध में उसके प्रत्यावेदन को तीन महीने में नियमानुसार निस्तारित करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अवधेश कुमार की याचिका पर अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती को सुनकर दिया है. याचिका के अनुसार याची ने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए उसे एक जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग का एरियर और एसीपी के ब्याज का लाभ दिया जाए.

याची ने इस संबंध में अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. कोर्ट ने याची को नए सिरे से प्रत्यावेदन देने और संबंधित अधिकारियों को उसे तीन माह में नियमानुसार निस्तारित करने का निर्देश दिया है.

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