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हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में डीआईओएस अलीगढ़ को दिया ये आदेश - डीआईओएस अलीगढ़ को कोर्ट में हाजिर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में डीआईओएस अलीगढ़ को पूर्व आदेश पालन करने और कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Apr 4, 2023, 10:40 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पूर्व आदेश का पालन करने और ऐसा नहीं होने पर अलीगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अलीगढ़ के सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता अजय कुमार राय की अवमानना याचिका पर दिया है.

आयोग से चयनित याची प्रवक्ता को वर्ष 2003 में नियुक्त दी गई थी. 2021 में अलीगढ़ के संयुक्त शिक्षा निदेशक को जांच के दौरान पता चला था कि विद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता का पद ही सृजित नहीं है और न ही इस संबंध में कभी अधियाचन भेजा गया था. इस आधार पर शिक्षा निदेशक को प्रवक्ता के अन्यत्र समायोजन का प्रस्ताव भेजा गया. लेकिन शिक्षा निदेशक ने शिक्षक की 18 वर्ष पुरानी नियुक्ति को आधार बताते हुए प्रस्ताव निरस्त कर दिया था. जिसे 2022 में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी.

कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का अंतरिम आदेश दिया था. अवमानना याचिका में आरोप है कि स्थगनादेश के बाद भी विद्यालय प्रबंध समिति ने आदेश की अवहेलना करते हुए याची कार्यमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने डीआईओएस अलीगढ़ एवं विद्यालय प्रबंधक को अंतरिम आदेश के क्रम में प्रवक्ता को बहाल करने का अंतिम अवसर दिया है. साथ ही स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना की स्थिति में डीआईओएस एवं प्रबंधक अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पूर्व आदेश का पालन करने और ऐसा नहीं होने पर अलीगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अलीगढ़ के सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता अजय कुमार राय की अवमानना याचिका पर दिया है.

आयोग से चयनित याची प्रवक्ता को वर्ष 2003 में नियुक्त दी गई थी. 2021 में अलीगढ़ के संयुक्त शिक्षा निदेशक को जांच के दौरान पता चला था कि विद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता का पद ही सृजित नहीं है और न ही इस संबंध में कभी अधियाचन भेजा गया था. इस आधार पर शिक्षा निदेशक को प्रवक्ता के अन्यत्र समायोजन का प्रस्ताव भेजा गया. लेकिन शिक्षा निदेशक ने शिक्षक की 18 वर्ष पुरानी नियुक्ति को आधार बताते हुए प्रस्ताव निरस्त कर दिया था. जिसे 2022 में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी.

कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का अंतरिम आदेश दिया था. अवमानना याचिका में आरोप है कि स्थगनादेश के बाद भी विद्यालय प्रबंध समिति ने आदेश की अवहेलना करते हुए याची कार्यमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने डीआईओएस अलीगढ़ एवं विद्यालय प्रबंधक को अंतरिम आदेश के क्रम में प्रवक्ता को बहाल करने का अंतिम अवसर दिया है. साथ ही स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना की स्थिति में डीआईओएस एवं प्रबंधक अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे.

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