प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 में खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल विशेष अपील पर राज्य सरकार और आयोग से जवाब मांगा है. भर्ती में प्रतीक्षा सूची के नियम न होने के कारण मेरिट में नीचे के अभ्यर्थियों को चयनित होने का मौका देने से इनकार करने के एकल पीठ के आदेश की वैधता को चुनौती दी गयी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने अमरोहा के अनिल कुमार और आठ अन्य की विशेष अपील पर दिया है. कोर्ट ने इस अपील को विचाराधीन अन्य अपीलों के साथ सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया है.
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याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना है कि याचीगण आयोग की लिखित परीक्षा में सफल हुए और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया. परिणाम घोषित होने के बाद सफल 3587 अभ्यर्थियों में से 102 के वैध दस्तावेज न होने के कारण पद खाली रह गए. नियमावली में ग्रुप सी पद की भर्ती में प्रतीक्षा सूची का उपबन्ध नहीं है.
याचियों का कहना है कि वह लोग मेरिट में .007 अंक से कम हैं, इसलिए खाली बचे पदों पर उनका चयन किया जाए. आयोग के अधिवक्ता का तर्क था कि प्रतीक्षा सूची तैयार करने के नियम बनाने में उसकी भूमिका नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.