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हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में सीजेएम कानपुर को किया तलब

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Published : Feb 10, 2022, 7:41 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कानपुर नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश की अवहेलना करने के आरोप में 14 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कानपुर नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद को आदेश की अवहेलना करने के आरोप में 14 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों न अवमानना के लिए दंडित किया जाय. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विपुल गुप्ता की याचिका पर दिया है.

इसे भी पढ़ें-बहस न करने के आपराधिक अपील को खारिज नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट में दलील दी गई कि याची के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस की कार्रवाई रद्द कर दी है. किन्तु मजिस्ट्रेट अंतिम आदेश पारित नहीं कर रहे हैं. याची को परेशान किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा बार बार तारीख देकर याची को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है कि एक न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश को महत्व नहीं दे रहा है. अनावश्यक देरी कर रहा है. इसका आचरण साफ बता रहा कि दुर्भावनावश कार्यवाही कर रहे हैं. इसपर कोर्ट ने सीजेएम को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कानपुर नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद को आदेश की अवहेलना करने के आरोप में 14 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों न अवमानना के लिए दंडित किया जाय. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विपुल गुप्ता की याचिका पर दिया है.

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हाईकोर्ट में दलील दी गई कि याची के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस की कार्रवाई रद्द कर दी है. किन्तु मजिस्ट्रेट अंतिम आदेश पारित नहीं कर रहे हैं. याची को परेशान किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा बार बार तारीख देकर याची को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है कि एक न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश को महत्व नहीं दे रहा है. अनावश्यक देरी कर रहा है. इसका आचरण साफ बता रहा कि दुर्भावनावश कार्यवाही कर रहे हैं. इसपर कोर्ट ने सीजेएम को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है.

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