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आरक्षण का लाभ नहीं देने पर हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से याची का रिकॉर्ड किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जेल वार्डर, घुड़सवार पुलिस भर्ती 2018 में ओबीसी अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में शामिल कर चयन प्रक्रिया से बाहर करने के मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड से याची का रिकॉर्ड तलब किया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Aug 27, 2021, 10:54 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जेल वार्डर, घुड़सवार पुलिस भर्ती 2018 में ओबीसी अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में शामिल कर चयन प्रक्रिया से बाहर करने के मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड से याची का रिकॉर्ड तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आशुतोष मौर्य की याचिका पर दिया है.

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याची सुनील यादव का कहना था कि निर्धारित समय सीमा में जारी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का विवरण आवेदन में भरा था और दस्तावेजों की जांच के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में संदर्भित जाति प्रमाण पत्र के साथ ही एक अन्य अपडेटेड प्रमाण पत्र जमा किया था. जबकि भर्ती बोर्ड ने उसे सामान्य अभ्यर्थी मानते हुए ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया. परिणाम स्वरूप ओबीसी वर्ग की कट ऑफ मेरिट से ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद याची को चयन सूची में शामिल नहीं किया. सामान्य कोटे की मेरिट में नहीं आ सका. याचिका की अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जेल वार्डर, घुड़सवार पुलिस भर्ती 2018 में ओबीसी अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में शामिल कर चयन प्रक्रिया से बाहर करने के मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड से याची का रिकॉर्ड तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आशुतोष मौर्य की याचिका पर दिया है.

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याची सुनील यादव का कहना था कि निर्धारित समय सीमा में जारी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का विवरण आवेदन में भरा था और दस्तावेजों की जांच के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में संदर्भित जाति प्रमाण पत्र के साथ ही एक अन्य अपडेटेड प्रमाण पत्र जमा किया था. जबकि भर्ती बोर्ड ने उसे सामान्य अभ्यर्थी मानते हुए ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया. परिणाम स्वरूप ओबीसी वर्ग की कट ऑफ मेरिट से ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद याची को चयन सूची में शामिल नहीं किया. सामान्य कोटे की मेरिट में नहीं आ सका. याचिका की अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी.

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