प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, हंडिया के तहसीलदार अनिल वर्मा को 21 जनवरी को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने देवा गांव सभा की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था किन्तु इसका पालन नहीं किया गया. कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश तहसीलदार ने कोर्ट को बताया मुआवजे के भुगतान के बावजूद लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा है.
इस पर कोर्ट ने कहा कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित किया जाए. कोर्ट ने सहायक कलेक्टर को 29 फरवरी 2020 को ही राजस्व संहिता की धारा 67 की कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया. इसलिए कोर्ट ने 21 जनवरी को दोबारा पेश होने का आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने जगुवा सरायमीर निवासी खेमराज की अवमानना याचिका पर दिया है.
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याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की. कोर्ट ने 29 फरवरी को आदेश दिया था कि यदि धारा 67की कार्यवाही नहीं चल रही है तो सहायक कलेक्टर याची की शिकायत की 6 माह में जांच करें और शिकायत सही पाई गई तो एक माह में अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी करें. तहसीलदार ने बताया कि मौके की वही स्थिति है और अतिक्रमण नहीं हटा है.