प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जेलों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी नीति तलब की है. कोर्ट ने सरकार को यह भी बताने के लिए कहा है कि इस नीति का पालन किया जा रहा है या नहीं.
इस मामले को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने आदेश दिया. याचिका पर अधिवक्ता शरदेंदु मिश्रा और जयशंकर मिश्र ने पक्ष रखा.
याचिका में कहा गया है कि जिला जेलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है. जिलों में तैनात कर्मचारी भी कई बार इसमें लिप्त पाए जाते हैं. जिलों में लंबे समय तक रहने वाले सजायाफ्ता कैदियों से जेल कर्मचारियों के संबंध बन जाते हैं. इसे रोकने के लिए जेल कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति लागू की जाए. अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता एके गोयल ने कोर्ट को बताया कि जेल कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर राज्य सरकार ने नीति बनाई है. उन्होंने स्थानांतरण नीति प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय देने की मांग की. कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले में हलफनामा दाखिल करें और साथ ही यह भी बताएं कि इस नीति का पालन किया जा रहा है कि नहीं.
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