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हाईकोर्ट का निर्देश, यूपी पुलिस भर्ती में चयनित सीआईएसएफ जवान का 6 हफ्ते में कराएं मेडिकल टेस्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कांस्टेबल को प्रदेश की 2018 की पुलिस भर्ती में चयनित याची को 6 हफ्ते में मेडिकल टेस्ट करने का निर्देश दिया है.

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Published : Oct 7, 2021, 10:50 PM IST

हाईकोर्ट ने दिए निर्देश.
हाईकोर्ट ने दिए निर्देश.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंहभूम झारखंड में तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कांस्टेबल और प्रदेश की 2018 की पुलिस भर्ती में चयनित याची का 6 हफ्ते में मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है.

याची को नौ सितंबर 2020 को मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया था. एक दिन पहले उसके भाई को फोन पर सूचना दी गई. कोविड 19 संक्रमण के चलते यातायात साधन की कमी व दूर होने के कारण याची उपस्थित नहीं हो सका था, जिस पर उसने हाईकोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने कानपुर नगर के अश्वनी सविता की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

ये भी पढ़ेंः Lakhimpur Kheri Case: 2 गिरफ्तार, केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे से पुलिस करेगी पूछताछ

याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की. इनका कहना था कि याची पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हर स्तर पर सफल रहा. 8 सितंबर 2020 को सूचना दी गई कि नौ सितंबर को मेडिकल जांच के लिए पेश हो. सुरक्षा बल में सुदूर तैनाती व साधन व समय की कमी के कारण मेडिकल जांच में नहीं पहुंच सका. इसलिए उसे एक मौका दिया जाए.

कोर्ट ने कहा कि याची सुरक्षा बल में कांस्टेबल है. वह पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित किया गया है. यह अलग ढंग का मामला है. इसलिए अधिक मानवीय आधार पर विचार किया जाए.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंहभूम झारखंड में तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कांस्टेबल और प्रदेश की 2018 की पुलिस भर्ती में चयनित याची का 6 हफ्ते में मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है.

याची को नौ सितंबर 2020 को मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया था. एक दिन पहले उसके भाई को फोन पर सूचना दी गई. कोविड 19 संक्रमण के चलते यातायात साधन की कमी व दूर होने के कारण याची उपस्थित नहीं हो सका था, जिस पर उसने हाईकोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने कानपुर नगर के अश्वनी सविता की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

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याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की. इनका कहना था कि याची पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हर स्तर पर सफल रहा. 8 सितंबर 2020 को सूचना दी गई कि नौ सितंबर को मेडिकल जांच के लिए पेश हो. सुरक्षा बल में सुदूर तैनाती व साधन व समय की कमी के कारण मेडिकल जांच में नहीं पहुंच सका. इसलिए उसे एक मौका दिया जाए.

कोर्ट ने कहा कि याची सुरक्षा बल में कांस्टेबल है. वह पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित किया गया है. यह अलग ढंग का मामला है. इसलिए अधिक मानवीय आधार पर विचार किया जाए.

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