प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जल संस्थान के जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा वर्ष 2005 में नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित की गई हैं, वे भी पुरानी पेंशन के अधिकारी होंगे. इसी के साथ कोर्ट ने बाद में नियमित किए गए जल संस्थान के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पूर्व में की गई सेवा को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने रणवीर सिंह व 23 अन्य की याचिका पर दिया है. जल संस्थान झांसी के नियमित कर्मचारी याची 2005 से 2011 के बीच नियमित हुए हैं. वे 1989-91 के बीच दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए थे. उन्हें जल संस्थान झांसी के महाप्रबंधक के आदेश से पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ से इसलिए वंचित कर दिया गया कि उनकी सेवा वर्ष 2005 में नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित की गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ याची सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ सेवारत हैं. ऐसे में सभी की दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का आदेश किया जाए. कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की सेवा को क्वालीफाइंग सेवा मानते हुए तीन माह में पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति परिलाभों का भी भुगतान किया जाए.