ETV Bharat / state

चुनाव के दौरान बेवजह शस्त्र जमा करने को बाध्य न करें:हाईकोर्ट - हाईकोर्ट की लेटेस्ट न्यूज

एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि चुनाव के दौरान बिना वजह शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
author img

By

Published : Jan 27, 2022, 10:11 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि चुनाव के दौरान बिना वजह शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य न करने के आदेश का पालन किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने राजापुर प्रयागराज के निवासी नगर पालिका परिषद के सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी एवं बख़्शी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष अनीस अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याची का कहना था कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है और वह अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल रखा है.

इसे भी पढ़ें-इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, सर्टिफिकेट और मार्कशीट में पिता के नाम संशोधित करे CBSE

हाईकोर्ट ने हरिहर सिंह केस में पहले ही आदेश जारी किया है कि जब तक आपराधिक केस की ठोस वजह न हो किसी को चुनाव के दौरान शस्त्र जमा करने को बाध्य न किया जाए. इसके बावजूद उसे शस्त्र जमा करने को कहा जा रहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केसों पर विचार कर लिखित आदेश दिया जाए, अनावश्यक शस्त्र जमा न कराये जाए. कोर्ट ने डी जी पी को निर्देश दिया था कि सर्कुलर जारी कर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को आदेश का पालन करने का निर्देश दें. इस आदेश के बावजूद पुलिस वरिष्ठ नागरिक याची को परेशान कर रही है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि चुनाव के दौरान बिना वजह शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य न करने के आदेश का पालन किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने राजापुर प्रयागराज के निवासी नगर पालिका परिषद के सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी एवं बख़्शी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष अनीस अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याची का कहना था कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है और वह अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल रखा है.

इसे भी पढ़ें-इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, सर्टिफिकेट और मार्कशीट में पिता के नाम संशोधित करे CBSE

हाईकोर्ट ने हरिहर सिंह केस में पहले ही आदेश जारी किया है कि जब तक आपराधिक केस की ठोस वजह न हो किसी को चुनाव के दौरान शस्त्र जमा करने को बाध्य न किया जाए. इसके बावजूद उसे शस्त्र जमा करने को कहा जा रहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केसों पर विचार कर लिखित आदेश दिया जाए, अनावश्यक शस्त्र जमा न कराये जाए. कोर्ट ने डी जी पी को निर्देश दिया था कि सर्कुलर जारी कर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को आदेश का पालन करने का निर्देश दें. इस आदेश के बावजूद पुलिस वरिष्ठ नागरिक याची को परेशान कर रही है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.