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ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज - उत्तर प्रदेश समाचार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. वहीं एक और मामले में कोर्ट ने जौनपुर द्वारा याची को निलंबित करने के 3 जून 21 के आदेश पर रोक लगा दी है.

ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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Published : Jul 8, 2021, 9:41 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला करने के आरोपी संजय कुमार भारतीया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इसके खिलाफ प्रयागराज में सराय ममरेज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है.

अर्जी पर ग्राम प्रधान के अधिवक्ता आरएन यादव, एसके यादव और एसजीएम विकास सहाय ने विरोध किया. इनका कहना था कि सिर और शरीर पर गंभीर चोटें है. प्रधान ने गांव सभा की जमीन से याची व अन्य आरोपियों का अवैध कब्जा हटवाया, जिस पर उन्होंने हमला किया. अन्य नामजद हमलावर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं. इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती.

तहसील कर्मचारी के निलंबन पर रोक, जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा याची को निलंबित करने के 3 जून 21 के आदेश पर रोक लगा दी है और कहा है कि विभागीय जांच पूरी की जाए. लेकिन बिना कोर्ट की अनुमति अंतिम आदेश पारित न किया जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने पुत्तीलाल की याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की. इनका कहना है कि तहसीलदार बदलापुर की मनगढ़ंत रिपोर्ट पर बिना दंडनीय आरोप के डीएम ने निलंबित कर दिया. उसकी लंबी सेवा बेदाग रही है. उसकी छवि बिगाड़ने के लिए मनमानी कार्रवाई की गई है. याची 31जुलाई 21 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है, जो भी आरोप लगाया गया है, बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला करने के आरोपी संजय कुमार भारतीया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इसके खिलाफ प्रयागराज में सराय ममरेज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है.

अर्जी पर ग्राम प्रधान के अधिवक्ता आरएन यादव, एसके यादव और एसजीएम विकास सहाय ने विरोध किया. इनका कहना था कि सिर और शरीर पर गंभीर चोटें है. प्रधान ने गांव सभा की जमीन से याची व अन्य आरोपियों का अवैध कब्जा हटवाया, जिस पर उन्होंने हमला किया. अन्य नामजद हमलावर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं. इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती.

तहसील कर्मचारी के निलंबन पर रोक, जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा याची को निलंबित करने के 3 जून 21 के आदेश पर रोक लगा दी है और कहा है कि विभागीय जांच पूरी की जाए. लेकिन बिना कोर्ट की अनुमति अंतिम आदेश पारित न किया जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने पुत्तीलाल की याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की. इनका कहना है कि तहसीलदार बदलापुर की मनगढ़ंत रिपोर्ट पर बिना दंडनीय आरोप के डीएम ने निलंबित कर दिया. उसकी लंबी सेवा बेदाग रही है. उसकी छवि बिगाड़ने के लिए मनमानी कार्रवाई की गई है. याची 31जुलाई 21 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है, जो भी आरोप लगाया गया है, बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता है.

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