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हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान के निलंबन आदेश से जुड़े सारे तथ्य पेश करने का दिया निर्देश - Hearing on Dr Kafeel petition in High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार को डॉ. कफील खान के निलंबन आदेश से जुड़े जरूरी तथ्य हलफनामे के जरिए दाखिल करने का निर्देश दिया है.

डॉ. कफील खान
डॉ. कफील खान
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Published : Aug 11, 2021, 10:05 PM IST

प्रयागराजः बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर (BRD Medical College Gorakhpur) के डॉ. कफील अहमद खान को निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. उस समय की ऐसी घटनाएं घटित हुई, जिसकी विभागीय जांच चल रही है. इनमें अलग से निलंबित किया गया है. कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है. इस निलंबन आदेश के हट जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अन्य मामलों में भी खान निलंबित चल रहे हैं. यह जानकारी अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने डॉ. कफील अहमद खान के निलंबन के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दी.

कोर्ट ने राज्य सरकार को 22 अगस्त को 17 की चुनौती याचिका पर दो हफ्ते में जरूरी तथ्य हलफनामे के जरिए दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की है. बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 6 अगस्त को राज्य सरकार से पूछा था कि 4 साल बीत जाने के बाद भी विभागीय जांच कार्यवाही पूरी क्यों नहीं की जा सकी. जिसके जवाब में यह जानकारी दी गई है.

इसे भी पढ़ें-अब तो डॉ. कफील से माफी मांग लें सीएम योगी : कांग्रेस

गौरतबल है कि डॉक्टर कफील खान गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में तैनात थे. अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत का मामला सामने आया था. जिसके बाद डॉ. कफील खान सुर्खियों में आए थे. उनके ऊपर आरोप था कि हंड्रेड बेड वार्ड का चार्ज उनके पास था और ऑक्सीजन की कमी की जानकारी होने के बाद भी सही समय पर अफसरों को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी. इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए और एनआरसी को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन में डॉ. कफील शामिल हुए थे. ‌उन पर अलीगढ़ प्रशासन ने सीएए और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था. इस मामले में डॉ. कफील अहमद खान के खिलाफ अलीगढ़ में FIR दर्ज हुई थी. इसके बाद डीएम अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को डॉ. कफील के खिलाफ NSA के तहत भी कार्रवाई की थी और उन पर जेल में ही रासुका तामील कराया गया था. इसके साथ ही डीएम ने दो बार NSA की अवधि को बढ़ाया था.

प्रयागराजः बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर (BRD Medical College Gorakhpur) के डॉ. कफील अहमद खान को निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. उस समय की ऐसी घटनाएं घटित हुई, जिसकी विभागीय जांच चल रही है. इनमें अलग से निलंबित किया गया है. कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है. इस निलंबन आदेश के हट जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अन्य मामलों में भी खान निलंबित चल रहे हैं. यह जानकारी अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने डॉ. कफील अहमद खान के निलंबन के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दी.

कोर्ट ने राज्य सरकार को 22 अगस्त को 17 की चुनौती याचिका पर दो हफ्ते में जरूरी तथ्य हलफनामे के जरिए दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की है. बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 6 अगस्त को राज्य सरकार से पूछा था कि 4 साल बीत जाने के बाद भी विभागीय जांच कार्यवाही पूरी क्यों नहीं की जा सकी. जिसके जवाब में यह जानकारी दी गई है.

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गौरतबल है कि डॉक्टर कफील खान गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में तैनात थे. अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत का मामला सामने आया था. जिसके बाद डॉ. कफील खान सुर्खियों में आए थे. उनके ऊपर आरोप था कि हंड्रेड बेड वार्ड का चार्ज उनके पास था और ऑक्सीजन की कमी की जानकारी होने के बाद भी सही समय पर अफसरों को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी. इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए और एनआरसी को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन में डॉ. कफील शामिल हुए थे. ‌उन पर अलीगढ़ प्रशासन ने सीएए और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था. इस मामले में डॉ. कफील अहमद खान के खिलाफ अलीगढ़ में FIR दर्ज हुई थी. इसके बाद डीएम अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को डॉ. कफील के खिलाफ NSA के तहत भी कार्रवाई की थी और उन पर जेल में ही रासुका तामील कराया गया था. इसके साथ ही डीएम ने दो बार NSA की अवधि को बढ़ाया था.

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