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तहसीलदार हंडिया अनिल वर्मा को कारण बताओ नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार हंडिया अनिल वर्मा को जारी किया कारण बताओ नोटिस. आदेश की अवहेलना पर कोर्ट ने पूछा क्यों न हो अवमानना कार्यवाही.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Nov 29, 2021, 10:01 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिल वर्मा तहसीलदार हंडिया प्रयागराज को अवमानना नोटिस जारी की है और स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय.

यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने जगुवा सरायपीठा निवासी खेमराज की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव ने बहस की. इनका कहना है कि गांव सभा देवा की सरकारी बंजर जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई चल रही है.

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कोर्ट ने तहसीलदार को तय करने का निर्देश दिया. पालन‌ न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने 13 अगस्त 21 को दो माह में धारा 67 की कार्यवाही पूरी करने का अतिरिक्त समय दिया. इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया, तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है.

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिल वर्मा तहसीलदार हंडिया प्रयागराज को अवमानना नोटिस जारी की है और स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय.

यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने जगुवा सरायपीठा निवासी खेमराज की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव ने बहस की. इनका कहना है कि गांव सभा देवा की सरकारी बंजर जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई चल रही है.

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कोर्ट ने तहसीलदार को तय करने का निर्देश दिया. पालन‌ न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने 13 अगस्त 21 को दो माह में धारा 67 की कार्यवाही पूरी करने का अतिरिक्त समय दिया. इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया, तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है.

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