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पहले दोस्ती और फिर शादी का झांसा देकर किया रेप, पॉस्को कोर्ट ने सुनाई 20 साल सजा - FIROZABAD COURT ORDER

अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Firozabad POCSO Court Decisio.
Firozabad POCSO Court Decisio. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 15 hours ago

फिरोजाबाद : फिरोजाबाद में एक युवक ने नाबालिग छात्रा से दोस्ती कर उसे शादी का झांसा दिया और उससे शारीरिक संबंध भी बनाए. इस मामले की सुनवाई करते हुए जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह की अदालत ने पाॅक्सो अधिनियम के दोषी मयंक उर्फ राम शरण को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अगर मयंक यह अर्थ दंड नहीं चुका पाता तो उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला शिकोहाबाद क्षेत्र की एक कक्षा 8 की छात्रा से जुड़ा है. जिसकी मयंक से दोस्ती हुई थी. मयंक ने लड़की को अपने घर बुलाकर अपने परिवार से शादी की मंजूरी दिलवायी और बाद में शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए. इस संबंध के परिणामस्वरूप लड़की गर्भवती हो गई. जब उसने मयंक से शादी के लिए दबाव डाला तो मयंक ने शादी से इनकार कर दिया. इससे परेशान होकर छात्रा ने मयंक के खिलाफ थाना शिकोहाबाद में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने विवेचना के बाद 10 अक्टूबर 2023 को मयंक के खिलाफ 376 (1), (11) /6 पाॅक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मयंक को दोषी साबित किया. अदालत ने मयंक को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

फिरोजाबाद : फिरोजाबाद में एक युवक ने नाबालिग छात्रा से दोस्ती कर उसे शादी का झांसा दिया और उससे शारीरिक संबंध भी बनाए. इस मामले की सुनवाई करते हुए जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह की अदालत ने पाॅक्सो अधिनियम के दोषी मयंक उर्फ राम शरण को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अगर मयंक यह अर्थ दंड नहीं चुका पाता तो उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला शिकोहाबाद क्षेत्र की एक कक्षा 8 की छात्रा से जुड़ा है. जिसकी मयंक से दोस्ती हुई थी. मयंक ने लड़की को अपने घर बुलाकर अपने परिवार से शादी की मंजूरी दिलवायी और बाद में शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए. इस संबंध के परिणामस्वरूप लड़की गर्भवती हो गई. जब उसने मयंक से शादी के लिए दबाव डाला तो मयंक ने शादी से इनकार कर दिया. इससे परेशान होकर छात्रा ने मयंक के खिलाफ थाना शिकोहाबाद में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने विवेचना के बाद 10 अक्टूबर 2023 को मयंक के खिलाफ 376 (1), (11) /6 पाॅक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मयंक को दोषी साबित किया. अदालत ने मयंक को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

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