प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी केसों की सुनवाई उच्च न्यायालय में कराने की मांग में दाखिल याचिका पर सभी पक्षकारों से 10 दिन में जवाब दाखिल मांगा है. साथ ही मामले की सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख लगाई है.
यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व सात अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका में कहा गया है कि मामले में पक्षकार श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को नोटिस प्राप्त करा दिया गया है. इसके बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इससे लगता है कि वह इस मामले के लिए इच्छुक नहीं हैं. इस पर कोर्ट ने उपस्थित होने के लिए सेवा संघ को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए इसलिए सभी पक्षकार 10 दिन के अंदर में जवाब दाखिल करें. याचिका में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही इमाम मस्जिद इंतजामिया कमेटी सहित चार लोगों को पक्षकार बनाया है.
बता दें कि कुछ दिनों पहले मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रहे अदालती विवादों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई किए जाने की मांग की गई थी. कहा गया था कि ऐसे कई मुकदमे मथुरा की कोर्ट में चल रहे हैं. इन मुकदमों को एक साथ हाईकोर्ट में सुना जाए तो जल्द निस्तारण हो सकता है. कहा गया था इन सभी मुकदमों की प्रकृति लगभग एक जैसी है.
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