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69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती: अंक के वितरण में असमानता पर कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में अंक के वितरण में असमानता पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इस पूरे मामले की सुनवाई 9 जून को होगी .

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Jun 3, 2020, 2:56 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के घोषित परिणाम में अंक के वितरण में असमानता अपनाने पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है. मामले की सुनवाई 9 जून को होगी. शम्सा बानो और कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया सुनवाई कर रहे हैं.

याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि छह जनवरी 2019 को 69 हजार सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा आयोजित की गई. इसकी पहली उत्तर कुंजी आठ जनवरी को जारी की गई. इसके मुताबिक याचीगण को क्वालीफाइंग 90 अंक नहीं मिल रहे थे, मगर जब आठ मई 2020 को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई तो पता चला कि पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए तीन प्रश्नों एक सीरीज के प्रश्न संख्या तीन, चार और छह के लिए सभी को बराबर अंक ‌दिए गए हैं.

भले ही उसने कोई भी विकल्प उत्तर चुना हो, जबकि याचीगण को इन तीन प्रश्नों के समान अंक नहीं दिए गए. जिसकी वजह से वे क्वालीफाई नहीं कर सके. यदि उनको इन तीन प्रश्नों के अंक अन्य अभ्यर्थियों की तरह दे दिए जाएं तो वह भी क्ववालीफाई कर जाएंगे. कोर्ट ने इस मुद्दे को विचारणीय मानते हुए जानकारी तलब की है. याचिका की सुनवाई 9 जनवरी को होगी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के घोषित परिणाम में अंक के वितरण में असमानता अपनाने पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है. मामले की सुनवाई 9 जून को होगी. शम्सा बानो और कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया सुनवाई कर रहे हैं.

याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि छह जनवरी 2019 को 69 हजार सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा आयोजित की गई. इसकी पहली उत्तर कुंजी आठ जनवरी को जारी की गई. इसके मुताबिक याचीगण को क्वालीफाइंग 90 अंक नहीं मिल रहे थे, मगर जब आठ मई 2020 को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई तो पता चला कि पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए तीन प्रश्नों एक सीरीज के प्रश्न संख्या तीन, चार और छह के लिए सभी को बराबर अंक ‌दिए गए हैं.

भले ही उसने कोई भी विकल्प उत्तर चुना हो, जबकि याचीगण को इन तीन प्रश्नों के समान अंक नहीं दिए गए. जिसकी वजह से वे क्वालीफाई नहीं कर सके. यदि उनको इन तीन प्रश्नों के अंक अन्य अभ्यर्थियों की तरह दे दिए जाएं तो वह भी क्ववालीफाई कर जाएंगे. कोर्ट ने इस मुद्दे को विचारणीय मानते हुए जानकारी तलब की है. याचिका की सुनवाई 9 जनवरी को होगी.

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