ETV Bharat / state

अटाला बवाल के मास्टर माइंड जावेद पंप की जमानत हाईकोर्ट ने की मंजूर - Atala case accused Javed Pump

प्रयागराज के अटाला में हुए बवाल के मुख्य आरोपी आरोपी जावेद पंप की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. जावेद पंप को इसी मामले से जुड़े दो अन्य मुकदमे में पहले जमानत मिल चुकी है.

जावेद पंप
जावेद पंप
author img

By

Published : Mar 31, 2023, 7:53 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजी करने पुलिस व सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने, आगजनी करने की घटना में शामिल मुख्य आरोपी जावेद पंप की जमानत तीसरे मुकदमे में भी स्वीकार कर ली है. इससे पहले इसी मामले से जुड़े दो मुकदमों में जावेद की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है. जावेद की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने सुनवाई की.

गौरतलब है कि जावेद पंप सहित दर्जनों लोगों के खिलाफ 10 जून 2022 को प्रयागराज के खुल्दाबाद, करेली सहित अन्य थानों में विधि विरुद्ध जमाव, प्रदर्शन जानलेवा हमला करने, आगजनी करने, सुरक्षाकर्मियों पर पत्थरबाजी करने, विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करने व सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने सहित दर्जनों गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने उसे 10 जून को ही रात में जावेद को गिरफ्तार कर लिया था, तब से वह जेल में है.

शुक्रवार को जमानत अर्जी पर जावेद के अधिवक्ता का कहना था कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है. आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है. उसे राजनीतिक विद्वेष के कारण इस मामले में फंसा दिया गया है. दो मामलों मे याची को जमानत मिल चुकी है. जबकि जमानत अर्जी का विरोध कर रहे शासकीय अधिवक्ताओं का कहना था कि घटना की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है. आरोपियों ने नूपुर शर्मा के बयान के बाद सोची समझी साजिश के तहत पत्थरबाजी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया. इस घटना में कई पुलिस और सुरक्षा कर्मी घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जावेद की जमानत मंजूर कर ली है.

इसे भी पढ़ें-Allahabad High Court Order : दूसरे केस में प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप को जमानत मिली

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजी करने पुलिस व सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने, आगजनी करने की घटना में शामिल मुख्य आरोपी जावेद पंप की जमानत तीसरे मुकदमे में भी स्वीकार कर ली है. इससे पहले इसी मामले से जुड़े दो मुकदमों में जावेद की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है. जावेद की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने सुनवाई की.

गौरतलब है कि जावेद पंप सहित दर्जनों लोगों के खिलाफ 10 जून 2022 को प्रयागराज के खुल्दाबाद, करेली सहित अन्य थानों में विधि विरुद्ध जमाव, प्रदर्शन जानलेवा हमला करने, आगजनी करने, सुरक्षाकर्मियों पर पत्थरबाजी करने, विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करने व सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने सहित दर्जनों गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने उसे 10 जून को ही रात में जावेद को गिरफ्तार कर लिया था, तब से वह जेल में है.

शुक्रवार को जमानत अर्जी पर जावेद के अधिवक्ता का कहना था कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है. आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है. उसे राजनीतिक विद्वेष के कारण इस मामले में फंसा दिया गया है. दो मामलों मे याची को जमानत मिल चुकी है. जबकि जमानत अर्जी का विरोध कर रहे शासकीय अधिवक्ताओं का कहना था कि घटना की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है. आरोपियों ने नूपुर शर्मा के बयान के बाद सोची समझी साजिश के तहत पत्थरबाजी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया. इस घटना में कई पुलिस और सुरक्षा कर्मी घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जावेद की जमानत मंजूर कर ली है.

इसे भी पढ़ें-Allahabad High Court Order : दूसरे केस में प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप को जमानत मिली

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.