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High court: भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान की आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश

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Published : Jul 27, 2023, 10:01 PM IST

भड़काऊ भाषण मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान की आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है.

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प्रयागराज: वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ व आपत्तिजनक भाषण दिए जाने के मामले में सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका पर उनको अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है. इससे पूर्व एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने आजम खान को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया था जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने उनकी यह मांग नामंजूर करते हुए आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है. आजम खान की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने सुनवाई की.

मामले के अनुसार वर्ष 2007 के विधानसभा के चुनाव के दौरान आरोप है कि आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिए जिसमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया. इसके खिलाफ धीरज कुमार सिलने रामपुर के टांडा थाने में आजम खान के खिलाफ आईपीसी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम व एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया. प्रकरण की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर मुकदमे का ट्रायल शुरू कर दिया.

ट्रायल के दौरान यह बात सामने आई की उक्त भाषण की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई थी जिसे कि विवेचक ने अपनी केस डायरी का हिस्सा बनाया है मगर चार्ज शीट में इस रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं है. इस पर स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने आजम खां की आवाज का नमूना रिकॉर्ड कर कथित सीडी में रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो से उसका मिलान कराने का निर्देश दिया. इस आदेश के खिलाफ आजम खां की आपत्ति 29 अक्टूबर 2022 को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने खारिज कर दिया जिसेकि हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

आजम खान के वकीलों ने कई तकनीकी बिंदुओं पर इस आदेश का विरोध किया तथा कहा था कि जिस नायब तहसीलदार गुलाब राय ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी उन्होंने ऐसा व्यक्तिगत स्तर पर किया था ना कि उनको किसी वरिष्ठ पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसा करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आजम खान के वकीलों को दलीलों को अस्वीकार करते हुए आजम खान को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए से कहा है कि वह वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले पूजा कैसेट सेंटर के प्रोपराइटर संजय से इस आशय का एक सर्टिफिकेट प्राप्त करें तथा उसके बाद आजम खान की आवाज का नमूना रिकॉर्ड करके उससे उपलब्ध रिकॉर्डिंग से मिलान किया जाए.

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ये भी पढ़ेंः लीकेज के कारण सिलेंडर में लगी आग, धमाके से उड़ गई मकान की छत

प्रयागराज: वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ व आपत्तिजनक भाषण दिए जाने के मामले में सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका पर उनको अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है. इससे पूर्व एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने आजम खान को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया था जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने उनकी यह मांग नामंजूर करते हुए आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है. आजम खान की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने सुनवाई की.

मामले के अनुसार वर्ष 2007 के विधानसभा के चुनाव के दौरान आरोप है कि आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिए जिसमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया. इसके खिलाफ धीरज कुमार सिलने रामपुर के टांडा थाने में आजम खान के खिलाफ आईपीसी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम व एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया. प्रकरण की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर मुकदमे का ट्रायल शुरू कर दिया.

ट्रायल के दौरान यह बात सामने आई की उक्त भाषण की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई थी जिसे कि विवेचक ने अपनी केस डायरी का हिस्सा बनाया है मगर चार्ज शीट में इस रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं है. इस पर स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने आजम खां की आवाज का नमूना रिकॉर्ड कर कथित सीडी में रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो से उसका मिलान कराने का निर्देश दिया. इस आदेश के खिलाफ आजम खां की आपत्ति 29 अक्टूबर 2022 को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने खारिज कर दिया जिसेकि हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

आजम खान के वकीलों ने कई तकनीकी बिंदुओं पर इस आदेश का विरोध किया तथा कहा था कि जिस नायब तहसीलदार गुलाब राय ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी उन्होंने ऐसा व्यक्तिगत स्तर पर किया था ना कि उनको किसी वरिष्ठ पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसा करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आजम खान के वकीलों को दलीलों को अस्वीकार करते हुए आजम खान को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए से कहा है कि वह वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले पूजा कैसेट सेंटर के प्रोपराइटर संजय से इस आशय का एक सर्टिफिकेट प्राप्त करें तथा उसके बाद आजम खान की आवाज का नमूना रिकॉर्ड करके उससे उपलब्ध रिकॉर्डिंग से मिलान किया जाए.

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