ETV Bharat / state

High court: प्रदेश में हुक्का बार फिर से खोलने पर निर्णय लेने का निर्देश

author img

By

Published : Feb 22, 2023, 9:19 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश मे बंद हो चुके हुक्का बार को फिर से संचालित करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.

High court news
High court news

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश मे बंद हो चुके हुक्का बार को फिर से संचालित करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि हुक्का बार संचालक फूड एंड ड्रग सिक्योरिटी एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी को आवेदन दें और सरकार उनके आवेदन पर निर्णय ले.

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 2020 की स्वता प्रेरित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2020 को कोविड की महामारी के मद्देनजर हुक्का पार्लर पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का आदेश दिया था. कोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव ने हुक्का बार चलने पर पाबंदी लगा दी थी. फूड सेफ्टी विभाग हुक्का पार्लर के लाइसेंस जारी करता है. सरकारी वकील ने कहा कि यदि हुक्का बार संचालक फूड एंड ड्रग सेफ्टी एक्ट के तहत आवेदन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करते हैं तो उस पर निर्णय लिया जाएगा इस पर कोर्ट ने कहा है कि हुक्का बार संचालक सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करें और वह उस पर नियमानुसार निर्णय लें.

ये भी पढ़ेंः Murder in Badaun : खाद बिखेरने के विवाद में गाेली मारकर 3 लाेगाें की हत्या, 2 पक्षाें में फायरिंग

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश मे बंद हो चुके हुक्का बार को फिर से संचालित करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि हुक्का बार संचालक फूड एंड ड्रग सिक्योरिटी एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी को आवेदन दें और सरकार उनके आवेदन पर निर्णय ले.

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 2020 की स्वता प्रेरित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2020 को कोविड की महामारी के मद्देनजर हुक्का पार्लर पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का आदेश दिया था. कोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव ने हुक्का बार चलने पर पाबंदी लगा दी थी. फूड सेफ्टी विभाग हुक्का पार्लर के लाइसेंस जारी करता है. सरकारी वकील ने कहा कि यदि हुक्का बार संचालक फूड एंड ड्रग सेफ्टी एक्ट के तहत आवेदन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करते हैं तो उस पर निर्णय लिया जाएगा इस पर कोर्ट ने कहा है कि हुक्का बार संचालक सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करें और वह उस पर नियमानुसार निर्णय लें.

ये भी पढ़ेंः Murder in Badaun : खाद बिखेरने के विवाद में गाेली मारकर 3 लाेगाें की हत्या, 2 पक्षाें में फायरिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.