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HC: सीआरपीएफ भर्ती अभ्यर्थी की नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश - हाईकोर्ट की न्यूज हिंदी में

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2019 की परीक्षा में शामिल होने वाली अभ्यर्थी के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है.

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Published : Dec 26, 2022, 9:14 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2019 की परीक्षा (crpf constable recruitment 2019 exam) में मेडिकल आधार पर अनफिट करार दी गई अभ्यर्थी की नियुक्ति पर दोबारा फैसला लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सीआरपीएफ भर्ती बोर्ड (crpf recruitment board) को निर्देश दिया है की स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट व अपनी स्वयं की गाइडलाइन के मद्देनजर याची की नियुक्ति पर नए सिरे से आदेश पारित करें.

अभ्यर्थी सविता परिहार की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया. याची के अधिवक्ता गोपाल खरे का कहना था कि याची सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2019 (crpf constable recruitment 2019 exam) में सम्मिलित हुई. लिखित परीक्षा पास करने के बाद उसे मेडिकल बोर्ड में अनफिट करार दिया गया. याची की मांग पर दोबारा मेडिकल कराया गया जिसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट ने जांच में उसे फिट पाया. आगरा के मेडिकल बोर्ड में दोबारा जांच पर उसे सांस लेने की मामूली दिक्कत से ग्रसित पाया गया. कोर्ट में ये सभी तर्क रखे गए. इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया. इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाया.

ये भी पढ़ेंः शाही ईदगाह सर्वे के आदेश से भड़के ओवैसी, बोले- कोर्ट ने किया 1991 एक्ट का उल्लंघन

याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची को स्पेशलिस्ट ने अपनी जांच में फिट करार दिया है. जहां तक श्वसन तंत्र की मामूली समस्या की बात है तो सीआरपीएफ की गाइडलाइन (crpf guideline) में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि डीएनएस (dns) की मामूली समस्या होने पर अभ्यर्थी को अनफिट करार न दिया जाए. कोर्ट ने सीआरपीएफ भर्ती बोर्ड (crpf recruitment board) को निर्देश दिया है की स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट व अपनी स्वयं की गाइडलाइन के मद्देनजर याची की नियुक्ति पर नए सिरे से आदेश पारित करें.

ये भी पढ़ेंः वरुण गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की चर्चा पर कांग्रेस ने कही ये बात

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2019 की परीक्षा (crpf constable recruitment 2019 exam) में मेडिकल आधार पर अनफिट करार दी गई अभ्यर्थी की नियुक्ति पर दोबारा फैसला लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सीआरपीएफ भर्ती बोर्ड (crpf recruitment board) को निर्देश दिया है की स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट व अपनी स्वयं की गाइडलाइन के मद्देनजर याची की नियुक्ति पर नए सिरे से आदेश पारित करें.

अभ्यर्थी सविता परिहार की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया. याची के अधिवक्ता गोपाल खरे का कहना था कि याची सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2019 (crpf constable recruitment 2019 exam) में सम्मिलित हुई. लिखित परीक्षा पास करने के बाद उसे मेडिकल बोर्ड में अनफिट करार दिया गया. याची की मांग पर दोबारा मेडिकल कराया गया जिसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट ने जांच में उसे फिट पाया. आगरा के मेडिकल बोर्ड में दोबारा जांच पर उसे सांस लेने की मामूली दिक्कत से ग्रसित पाया गया. कोर्ट में ये सभी तर्क रखे गए. इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया. इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाया.

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याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची को स्पेशलिस्ट ने अपनी जांच में फिट करार दिया है. जहां तक श्वसन तंत्र की मामूली समस्या की बात है तो सीआरपीएफ की गाइडलाइन (crpf guideline) में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि डीएनएस (dns) की मामूली समस्या होने पर अभ्यर्थी को अनफिट करार न दिया जाए. कोर्ट ने सीआरपीएफ भर्ती बोर्ड (crpf recruitment board) को निर्देश दिया है की स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट व अपनी स्वयं की गाइडलाइन के मद्देनजर याची की नियुक्ति पर नए सिरे से आदेश पारित करें.

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