प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 66 हजार करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने वाली रियल स्टेट कंपनी शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम के प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो महीने में पूरी करने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और शाइन सिटी मामले की जांच कर रही तीनों केंद्रीय एजेंसियों से प्रत्यर्पण की कार्यवाही में तेजी लाने को कहा है. कोर्ट ने राशिद नसीम और भगोड़े मेहुल चौकसी की कारोबारी रिश्ते को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच का जिम्मा स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया है. साथ ही एसएफआईए से 15 दिन में शुरुआती जांच कर 17 अक्तूबर को प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
निवेशकों के अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को लगातार दूसरे दिन इस मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने शाइन सिटी कंपनी के सभी बैंक खातों के संचालन कंपनी और उससे जुड़े लोगों द्वारा की जाने वाली जमीन की रजिस्ट्री और बिहार समेत दूसरे राज्यों में चलाए जा रहे अन्य ऑपरेशन पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. साथ ही इस आदेश पर सख्ती से अमल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि निवेशकों के पैसे सुरक्षित करने के लिए इस तरह की रोक बेहद जरूरी है. जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता और देनदारियां पूरी नहीं हो जातीं, तब तक रोक जारी रहेगी.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया. लखनऊ जेल में बंद राशिद नसीम के भाई और साइंस सिटी के डायरेक्टर आसिफ नसीम ने फरार आरोपी श्याम लाल को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपना ऑथराइज्ड सिग्नेचरी बना दिया था. वह तमाम लोगों को जमीन की रजिस्ट्री कर रहा था. कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी श्याम लाल के काम करने पर भी रोक लगा दी. साथ ही इस मामले में नाराजगी जताते हुए लखनऊ जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने पूछा कि जेल में बंद आसिफ नसीम ने कैसे अपनी पावर ऑफ एटार्नी दूसरे को ट्रांसफर कर दी.
सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल आरके विश्वकर्मा ने अब तक की जांच की जानकारी कोर्ट को दी. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर अफसरों को व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए कहा कि अधिकारी वकीलों के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं. निवेशकों के अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने राशिद नसीम और मेहुल चोकसी के कारोबारी रिश्ते से जुड़े कागजात पेश किए. उन्होंने राशिद नसीम और मेहुल चौकसी के एकसाथ लंदन से लेकर दुबई तक कारोबार करने का दावा आज फिर किया. कहा कि दोनों कंपनियां एक दूसरे के लिए काम कर रही हैं. कोर्ट ने ईओडब्ल्यू द्वारा इस मामले में अब तक कोई भी जानकारी नहीं जुटाने पर हैरानी जताई. साथ ही ईओडब्ल्यू व ईडी के अफसरों को याचियों के वकील से कागजात लेकर गहराई से जांच करने को कहा. कोर्ट ने कहा कि यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्या राशिद नसीम भारत में इकट्ठा किए गए पैसों को हवाला के जरिए मेहुल चौकसी और दूसरे लोगों तक भी पहुंचा रहा है.
दुबई से कॉल कर अधिवक्ता को धमकाया
सुनवाई के दौरान निवेशकों के अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने राशिद नसीम द्वारा दुबई से फोन कर धमकी दिए जाने की शिकायत की. कोर्ट ने कहा कि अगर वह सुरक्षा लेना चाहते हैं तो संबंधित अधिकारी उस पर उचित निर्णय लें. अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव का कहना है कि 28 सितंबर को सुनवाई के बाद राशिद नसीम ने दुबई से ऑडियो कॉल करके उन्हें धमकी दी थी. उन्होंने कहा कि वह पहले भी कई बार उन्हें धमका चुका है.
यह है मामला
राशिद नसीम की कंपनी शाइन सिटी पर 66 हज़ार करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप है. आरोप है कि राशिद नसीम व उसकी कंपनी शाइन सिटी ने तीन लाख से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की है. कंपनी के खिलाफ देशभर में तीन हजार से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं. अकेले लखनऊ के गोमतीनगर थाने में 411 मुकदमे दर्ज हैं. तकरीबन तीन दर्जन पीड़ितों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की है. हाईकोर्ट इन सभी याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई कर रहा है.