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मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षकों के वेतन का भुगतान करें: हाईकोर्ट - मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश दिया है. यह आदेश डायसिएशन एजूकेशन बोर्ड, डायसिएशन ऑफ लखनऊ और डायसिस ऑफ लखनऊ सहित कई अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पंकज भाटिया ने दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Dec 1, 2020, 10:04 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को एक पखवाड़े के भीतर अक्तूबर 2019 से बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद वेतन का भुगतान प्रतिमाह के आधार पर जारी रखा जाए.

हाईकोर्ट ने स्कूल के पूर्व प्रबंधक विशाल नोबेल सिंह को वेतन भुगतान के लिए स्कूल के विभिन्न खातों के संचालन के लिए अधिकृत किया है. बैंकों को ‌भी निर्देश दिया है कि वह विशाल नोबेल सिंह के हस्ताक्षर पर धनराशि का भुगतान करें. कोर्ट ने पूर्व मैनेजर को इस बात के लिए भी अधिकृत किया है कि वह किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर अदालत में अर्जी दाखिल कर मदद ले सकते हैं. डायसिएशन एजूकेशन बोर्ड, डायसिएशन ऑफ लखनऊ और डायसिस ऑफ लखनऊ सहित कई अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायाधीश पंकज भाटिया ने दिया है.

याचिका में असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी प्रयागराज के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने पूर्व प्रबंधक विशाल नोबेल सिंह को कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है. स्कूल के प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद के कारण मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को अक्तूबर 2019 से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है. याची डायसिएशन एजूकेशन बोर्ड के अधिवक्ता का कहना था कि असिस्टेंट रजि‌स्ट्रार का आदेश मनमाना और अवैध है, क्योंकि याची संस्था का सचिव होने के कारण बैंक खातों के संचालन का अधिकार रखता है.

कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि सोसाइटी के विवाद के कारण शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक कर्मचारियों का हित प्रभावित हो रहा है. इसलिए अंतरिम आदेश के तहत 14 ‌दिसंबर तक स्कूल के पूर्व प्रबंधक वेतन का भुगतान करना सुनिश्चत करें. कोर्ट ने बैंकों को भी निर्देश दिया है कि वेतन भुगतान के लिए विशाल नोबेल सिंह के हस्ताक्षर पर संचालन की अनुमति दें. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को एक पखवाड़े के भीतर अक्तूबर 2019 से बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद वेतन का भुगतान प्रतिमाह के आधार पर जारी रखा जाए.

हाईकोर्ट ने स्कूल के पूर्व प्रबंधक विशाल नोबेल सिंह को वेतन भुगतान के लिए स्कूल के विभिन्न खातों के संचालन के लिए अधिकृत किया है. बैंकों को ‌भी निर्देश दिया है कि वह विशाल नोबेल सिंह के हस्ताक्षर पर धनराशि का भुगतान करें. कोर्ट ने पूर्व मैनेजर को इस बात के लिए भी अधिकृत किया है कि वह किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर अदालत में अर्जी दाखिल कर मदद ले सकते हैं. डायसिएशन एजूकेशन बोर्ड, डायसिएशन ऑफ लखनऊ और डायसिस ऑफ लखनऊ सहित कई अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायाधीश पंकज भाटिया ने दिया है.

याचिका में असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी प्रयागराज के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने पूर्व प्रबंधक विशाल नोबेल सिंह को कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है. स्कूल के प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद के कारण मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को अक्तूबर 2019 से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है. याची डायसिएशन एजूकेशन बोर्ड के अधिवक्ता का कहना था कि असिस्टेंट रजि‌स्ट्रार का आदेश मनमाना और अवैध है, क्योंकि याची संस्था का सचिव होने के कारण बैंक खातों के संचालन का अधिकार रखता है.

कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि सोसाइटी के विवाद के कारण शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक कर्मचारियों का हित प्रभावित हो रहा है. इसलिए अंतरिम आदेश के तहत 14 ‌दिसंबर तक स्कूल के पूर्व प्रबंधक वेतन का भुगतान करना सुनिश्चत करें. कोर्ट ने बैंकों को भी निर्देश दिया है कि वेतन भुगतान के लिए विशाल नोबेल सिंह के हस्ताक्षर पर संचालन की अनुमति दें. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

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