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हाईकोर्ट ने जिला सहकारी बैंक झांसी के सचिव के वेतन भुगतान पर लगाई रोक

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Published : Sep 2, 2021, 10:31 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जिला सहकारी बैंक झांसी के सीईओ के वेतन भुगतान पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है. आदेश की अवहेलना पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जिला सहकारी बैंक झांसी के सीईओ/सचिव नंद किशोर का वेतन भुगतान पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि आदेश के 18 माह बाद भी पालन नहीं किया गया. विपक्षी वकील को जानकारी लेने व अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया गया था. इसके बावजूद न तो कोई जानकारी दी और न ही आदेश का पालन किया गया. विपक्षी अधिवक्ता सत्यम सिंह के अनुरोध पर कोर्ट ने 17 सितंबर की तारीख देते हुए विपक्षी के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अमरेंद्र नाथ चौधरी की अवमानना याचिका पर दिया है.

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कोर्ट ने 26 फरवरी 2020 को याची के खिलाफ दंडात्मक आदेश 10 दिसंबर 10 को रद कर दिया था. कहा था कि याची सेवाजनित सभी परिलाभ पाने का हकदार है. इस आदेश के खिलाफ विशेष अपील भी 15 मार्च 21को खारिज हो गई थी. याची 2011 मे सेवानिवृत्त हो चुका है, उसकी आयु 70 साल हो गई है. कोर्ट द्वारा समय दिए जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. अब सुनवाई 17 सितंबर को होगी.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जिला सहकारी बैंक झांसी के सीईओ/सचिव नंद किशोर का वेतन भुगतान पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि आदेश के 18 माह बाद भी पालन नहीं किया गया. विपक्षी वकील को जानकारी लेने व अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया गया था. इसके बावजूद न तो कोई जानकारी दी और न ही आदेश का पालन किया गया. विपक्षी अधिवक्ता सत्यम सिंह के अनुरोध पर कोर्ट ने 17 सितंबर की तारीख देते हुए विपक्षी के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अमरेंद्र नाथ चौधरी की अवमानना याचिका पर दिया है.

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