प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के व्यवसायी की जमीन हड़पने के मामले में पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अनवर शहजाद की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है.
गाजीपुर के व्यवसायी अबू फखर खान ने वहां की सदर कोतवाली में जमीन जबरन हड़पने के आरोप में मुख्तार अंसारी सहित कुल लोगों को नामजद कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया कि 2012 में जब मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था, उस दौरान अबू फखर खान को लखनऊ जेल मुख्तार से मिलने के लिए बुलाया गया. वहां उसे रौजा स्थित जमीन को मुख्तार को देने को लेकर धमकी दी गई थी. यह आरोप भी लगाया गया कि उसके बाद माफिया मुख्तार अंसारी, मुख्तार की पत्नी अफ्शा अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद ने गुंडागर्दी के दम पर व्यापारी की जमीन हड़प ली. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.