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धर्मांतरण विरोधी कानून की वैधता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25 जनवरी को सुनवाई

धर्मांतरण विरोधी कानून की वैधता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25 जनवरी को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में धर्मांतरण विरोधी कानून को संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी बताते हुए इसे चुनौती दी गई है.

Allahabad High Court
Allahabad High Court
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Published : Jan 18, 2021, 12:40 PM IST

प्रयागराज: यूपी सरकार के नए धर्मांतरण विरोधी कानून ( लव जेहाद के खिलाफ कानून ) की वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25 जनवरी को सुनवाई होगी. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने दिया है.

25 जनवरी तक टली सुनवाई

दअसल, कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रही है. सभी याचिकाओं को स्थानान्तरित कर एक साथ सुने जाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी है. इसलिए अर्जी तय होने तक सुनवाई स्थगित की जाए. जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है, अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, सुनवाई पर रोक नहीं है.

इसके बाद हाईकोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की शीघ्र सुनवाई होगी है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए 25 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है.

राज्य सकार ने दाखिल किया जवाब

इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है और बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून के क्रियान्वयन पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है.

याचिका में क्या है

याचिकाओं में धर्मांतरण विरोधी कानून को संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी बताते हुए चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि यह कानून व्यक्ति के अपनी पसंद व शर्तों पर किसी भी व्यक्ति के साथ रहने व धर्म या पंथ अपनाने के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाए. क्योंकि इस कानून का दुरूपयोग किया जा सकता है.

राज्य सरकार का पक्ष

राज्य सरकार का कहना है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन से कानून व्यवस्था व सामाजिक स्थिति खराब न हो इसके लिए कानून लाया गया है. जो पूरी तरह से संविधान सम्मत है. इससे किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं होता है, बल्कि नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है. इससे छल-छद्म के जरिये धर्मांतरण पर रोक लगाने की व्यवस्था की गयी है. जनहित याचिकाओं की सुनवाई 25 जनवरी को होगी.

प्रयागराज: यूपी सरकार के नए धर्मांतरण विरोधी कानून ( लव जेहाद के खिलाफ कानून ) की वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25 जनवरी को सुनवाई होगी. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने दिया है.

25 जनवरी तक टली सुनवाई

दअसल, कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रही है. सभी याचिकाओं को स्थानान्तरित कर एक साथ सुने जाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी है. इसलिए अर्जी तय होने तक सुनवाई स्थगित की जाए. जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है, अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, सुनवाई पर रोक नहीं है.

इसके बाद हाईकोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की शीघ्र सुनवाई होगी है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए 25 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है.

राज्य सकार ने दाखिल किया जवाब

इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है और बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून के क्रियान्वयन पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है.

याचिका में क्या है

याचिकाओं में धर्मांतरण विरोधी कानून को संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी बताते हुए चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि यह कानून व्यक्ति के अपनी पसंद व शर्तों पर किसी भी व्यक्ति के साथ रहने व धर्म या पंथ अपनाने के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाए. क्योंकि इस कानून का दुरूपयोग किया जा सकता है.

राज्य सरकार का पक्ष

राज्य सरकार का कहना है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन से कानून व्यवस्था व सामाजिक स्थिति खराब न हो इसके लिए कानून लाया गया है. जो पूरी तरह से संविधान सम्मत है. इससे किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं होता है, बल्कि नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है. इससे छल-छद्म के जरिये धर्मांतरण पर रोक लगाने की व्यवस्था की गयी है. जनहित याचिकाओं की सुनवाई 25 जनवरी को होगी.

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