प्रयागराज: पीसीएस प्री 2019 में जाति/वर्गवार आरक्षण को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है.
अवनीश पांडेय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में पदों के सापेक्ष वर्गवार चयन करना असंवैधानिक है. मांग की गई है कि इस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अनुच्छेद 16 (4) (ख) के साथ उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के खंड 3 (2) का पालन करते हुए तैयार किया जाए.
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साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में कुछ पदों पर 13 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाए. साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाएं और साक्षात्कार के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाए और आरक्षण प्रदान किया जाए.