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जगद्गुरु परमहंस आचार्य पीठाधीश्वर की ताजमहल में प्रवेश मामले की नहीं हो सकी सुनवाई

धर्मदंड और भगवा वस्त्र धारण कर आगरा के ताजमहल में प्रवेश करने की अनुमति की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जगद्गुरु परमहंस की याचिका की सुनवाई मंगलवार को नहीं हो सकी. अब 20 मई को इसकी सुनवाई की संभावना जतायी गयी है.

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ताजमहल में प्रवेश मामले
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Published : May 17, 2022, 5:18 PM IST

प्रयागराज: धर्मदंड और भगवा वस्त्र धारण कर आगरा के ताजमहल में प्रवेश की अनुमति की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जगद्गुरु परमहंस की याचिका की सुनवाई मंगलवार को नहीं हो सकी. अब 20 मई को सुनवाई की संभावना जतायी गयी है. यह याचिका न्यायमूर्ति एआर मसूदी तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ के समक्ष लगी थी लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी.

याची जगद्गुरु परमहंस महामंडलेश्वर, आचार्य पीठाधीश्वर, रामघाट, अयोध्या और पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य संस्थान, दशनाम गोस्वामी अखाड़ा श्री महेश्वर धाम वृंदावन, मथुरा ने बताया कि वे आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गए. उन्हें धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई.

इसे भी पढ़ेंः ताज पर मुगल Vs राजपूत, मुगल वंशज का जयपुर की राजकुमारी पर निशाना, कहा- हवा में न चलाएं तीर

3 मई 22 को प्रत्यावेदन दिया गया है किन्तु अनुमति नहीं दी जा रही है. उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया. इसलिए हाईकोर्ट में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर की गई है. याचिका में याचियों को अपने शिष्यों के साथ प्रवेश की अनुमति देने की मांग की गई है. याची का कहना है कि पिछले दिनों पुलिस का उनके साथ किया गया बर्ताव अखबारों में भी छपा है.

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प्रयागराज: धर्मदंड और भगवा वस्त्र धारण कर आगरा के ताजमहल में प्रवेश की अनुमति की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जगद्गुरु परमहंस की याचिका की सुनवाई मंगलवार को नहीं हो सकी. अब 20 मई को सुनवाई की संभावना जतायी गयी है. यह याचिका न्यायमूर्ति एआर मसूदी तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ के समक्ष लगी थी लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी.

याची जगद्गुरु परमहंस महामंडलेश्वर, आचार्य पीठाधीश्वर, रामघाट, अयोध्या और पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य संस्थान, दशनाम गोस्वामी अखाड़ा श्री महेश्वर धाम वृंदावन, मथुरा ने बताया कि वे आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गए. उन्हें धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई.

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3 मई 22 को प्रत्यावेदन दिया गया है किन्तु अनुमति नहीं दी जा रही है. उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया. इसलिए हाईकोर्ट में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर की गई है. याचिका में याचियों को अपने शिष्यों के साथ प्रवेश की अनुमति देने की मांग की गई है. याची का कहना है कि पिछले दिनों पुलिस का उनके साथ किया गया बर्ताव अखबारों में भी छपा है.

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