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HC ने दिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को निर्देश, सहायक प्रोफेसर जियोलॉजी के हो रहे साक्षात्कार में याची को भी होने दें शामिल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि छह मई से सहायक प्रोफेसर जियोलॉजी के हो रहे साक्षात्कार में याची डॉक्टर प्रीति पांडेय को भी शामिल होने दें. इसके साथ ही कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से जवाब भी मांगा है.

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HC ने दिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को निर्देश
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Published : May 6, 2022, 9:41 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है. जिसमें कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा है कि छह मई से सहायक प्रोफेसर जियोलॉजी के हो रहे साक्षात्कार में डॉक्टर प्रीति प्रीति पांडेय को भी शामिल होने दें. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर एक सप्ताह में जवाब भी मांगा है.

ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने डॉक्टर प्रीति पांडेय की याचिका पर दिया है. याची ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जियोलॉजी के लिए आवेदन किया है. कम्प्यूटर में उसे 83 एपीआई अंक मिले हैं. ये भी कहा गया है कि 2016-17 और 2019 में भी विज्ञापन जारी किया गया था. लेकिन कोई चयन नहीं किया गया.

इसे भी पढ़ें- ईद के मौके पर बच्चों से वीडियो मांगने पर प्रिंसिपल के ऊपर मुकदमा दर्ज, जबरन धार्मिक ड्रेस पहनाने का है मामला

इलाहाबाद ने जानबूझकर कर इस साल चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया, जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मानक के विपरीत है. याची पूरी तरह अर्हता रखती है और उसके एपीआई अंक कट ऑफ मार्क्स से अधिक है. इस मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है. जिसमें कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा है कि छह मई से सहायक प्रोफेसर जियोलॉजी के हो रहे साक्षात्कार में डॉक्टर प्रीति प्रीति पांडेय को भी शामिल होने दें. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर एक सप्ताह में जवाब भी मांगा है.

ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने डॉक्टर प्रीति पांडेय की याचिका पर दिया है. याची ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जियोलॉजी के लिए आवेदन किया है. कम्प्यूटर में उसे 83 एपीआई अंक मिले हैं. ये भी कहा गया है कि 2016-17 और 2019 में भी विज्ञापन जारी किया गया था. लेकिन कोई चयन नहीं किया गया.

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