ETV Bharat / state

HC बार एसोसिएशन इलाहाबाद की कार्यकारिणी के चुनाव और एल्डर कमेटी के गठन की 28 सितंबर को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की कार्यकारिणी के चुनाव और एल्डर कमेटी के गठन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर अब 28 सितंबर को सुनवाई होगी. ये आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है.

एल्डर कमेटी के गठन की 28 सितंबर को होगी सुनवाई
एल्डर कमेटी के गठन की 28 सितंबर को होगी सुनवाई
author img

By

Published : Sep 24, 2021, 9:38 PM IST

प्रयागराजः हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की कार्यकारिणी के चुनाव और एल्डर कमेटी के गठन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी. संतोष कुमार मिश्र और अन्य की याचिका पर ये आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है.

कोर्ट को बताया गया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दोनों पक्षों की ओर से नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बैठक में एल्डर कमेटी के गठन का कोई निर्णय नहीं हो सका. 10 वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से 8 बैठक में आये. सात सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए.

हाईकोर्ट बार की वर्तमान कार्यकारिणी की ओर से महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने हाईकोर्ट बार के 11 जुलाई 2016 के प्रस्ताव और याचियों की ओर से प्रस्तुत द्वितीय पूरक शपथपत्र के जवाब के लिए समय की मांग की. कोर्ट ने मिश्र को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर न्यायालय के सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी को सूचित करें.

इसे भी पढ़ें- हाथरस गैंगरेप कांडः पुलिस की गाड़ी के आगे लेटी आरोपी की मां, सिर पटक-पटक कर लगाया आरोप

चतुर्वेदी ने एडवोकेट एसोसिएशन से अलग होने से इनकार कर दिया है. बार एसोसिएशन ने 2016 में पारित प्रस्ताव के अनुसार एल्डर कमेटी में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता ही सदस्य हो सकते हैं. एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्य एल्डर कमेटी में शामिल नहीं हो सकते. इसी मसले को लेकर हल निकाला जाना है.

इसे भी पढ़ें- फिरोजाबाद: आर्थिक तंगी के चलते बेटी का नहीं हो सका इलाज, बेबस पिता शव लेकर पहुंचा जिला मुख्यालय

प्रयागराजः हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की कार्यकारिणी के चुनाव और एल्डर कमेटी के गठन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी. संतोष कुमार मिश्र और अन्य की याचिका पर ये आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है.

कोर्ट को बताया गया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दोनों पक्षों की ओर से नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बैठक में एल्डर कमेटी के गठन का कोई निर्णय नहीं हो सका. 10 वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से 8 बैठक में आये. सात सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए.

हाईकोर्ट बार की वर्तमान कार्यकारिणी की ओर से महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने हाईकोर्ट बार के 11 जुलाई 2016 के प्रस्ताव और याचियों की ओर से प्रस्तुत द्वितीय पूरक शपथपत्र के जवाब के लिए समय की मांग की. कोर्ट ने मिश्र को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर न्यायालय के सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी को सूचित करें.

इसे भी पढ़ें- हाथरस गैंगरेप कांडः पुलिस की गाड़ी के आगे लेटी आरोपी की मां, सिर पटक-पटक कर लगाया आरोप

चतुर्वेदी ने एडवोकेट एसोसिएशन से अलग होने से इनकार कर दिया है. बार एसोसिएशन ने 2016 में पारित प्रस्ताव के अनुसार एल्डर कमेटी में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता ही सदस्य हो सकते हैं. एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्य एल्डर कमेटी में शामिल नहीं हो सकते. इसी मसले को लेकर हल निकाला जाना है.

इसे भी पढ़ें- फिरोजाबाद: आर्थिक तंगी के चलते बेटी का नहीं हो सका इलाज, बेबस पिता शव लेकर पहुंचा जिला मुख्यालय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.