प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश जीएसटी अपीलीय अधिकरण और एरिया पीठों की स्थापना पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने जीएसटी काउन्सिल को अपनी 39वीं बैठक में 14 मार्च 2020 को राज्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण और एरिया पीठों के गठन के प्रस्ताव को दो हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजने को कहा. साथ ही केंद्र सरकार को चार सप्ताह में धारा 109(6) के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण और एरिया पीठों के गठन की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है.
जीएसटी काउन्सिल और एरिया पीठों की स्थापना का मामला
जीएसटी काउन्सिल ने 39वीं बैठक के छठें एजेन्डे में प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ एवं लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और आगरा में एरिया पीठ गठित करने का प्रस्ताव पारित किया है. इस पर अमल करने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अपीलीय अधिकरण गठित करने के संबंध में विरोधाभाषी सुझाव भेजने के कारण व्यापार कर आयुक्त उप्र के 29 मई 2020 की संस्तुति एवं जीएसटी काउन्सिल की 40वीं बैठक के एजेन्डा सात को विधि विरुद्ध मानते हुए रद्द कर दिया है. इसके तहत काउन्सिल ने प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ के बजाय लखनऊ में गठित करने और चार एरिया पीठ गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा और प्रयागराज में गठित करने की आयुक्त की संस्तुति पर नया प्रस्ताव पारित किया था. इन्हें कोर्ट ने रद्द कर दिया है.
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुनिश्चित करने को कहा है कि 1 अप्रैल 2021 तक प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण और गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी व आगरा में एरिया पीठे काम करने लगें. हाईकोर्ट ने याचियों को अधिकरण और एरिया पीठों के गठन तक बड़ी राहत दी है. साथ ही कहा है कि इनकी मियाद जारी रहेगी और तब तक व्यापारियों के किसी प्रकार के उत्पीड़न पर रोक रहेगी. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और जीएसटी काउन्सिल को आदेश का पालन करने का भी निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी और न्यायमूर्ति डॉ वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मेसर्स टार्क फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. सहित अन्य कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया.
याचिका पर इन लोगों ने की बहस
याचिका पर अधिवक्ता निशान्त मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा व राहुल अग्रवाल, केंद्र सरकार के अतिरिक्त सालीसिटर जनरल शशिप्रकाश सिंह, केंद्र सरकार के अधिवक्ता कृष्ण जी शुक्ल, कृष्णा अग्रवाल, अनंत तिवारी, वस्तु एवं उत्पाद शुल्क विभाग के अधिवक्ता रमेश चंद्र शुक्ल, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और विशेष अधिवक्ता सीबी त्रिपाठी ने बहस की. हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट की स्थायी पीठ या प्रधान पीठ में अंतर नहीं है. दोनों एक ही हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानपीठ प्रयागराज में है.
याचिकाए यह कहते हुए दाखिल की गई थीं कि जीएसटी अधिकरण कानून 2017 के तहत प्रदेश में अपीलीय अधिकरण गठित नहीं है. इसलिए याचिका पर सुनवाई की जाय और अधिकरण गठित करने का आदेश दिया जाय. शुरू में राज्य सरकार ने लखनऊ में राज्य अधिकरण और 19 एरिया पीठों की स्थापना का सुझाव जीएसटी काउन्सिल को भेजा था. बाद में 15 मार्च 2019 को इलाहाबाद (प्रयागराज) में राज्य अपीलीय अधिकरण और चार एरिया पीठ गठन का सुझाव भेजा. इसपर विचार करते हुए जीएसटी काउन्सिल ने प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण और गाजियाबाद लखनऊ वाराणसी व आगरा में एरिया पीठ गठित करने का प्रस्ताव पारित किया. इसकी पुष्टि होने से पहले ही आयुक्त व्यापार कर उप्र ने राज्य अपीलीय अधिकरण लखनऊ व चार एरिया पीठ गठन का सुझाव भेजा. इसपर काउन्सिल ने 40वीं बैठक में पूर्व प्रस्ताव की अनदेखी करते हुए नए सुझाव पर प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसे याचिका संशोधन के जरिए चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश में जीएसटी अपीलीय अधिकरण और एरिया पीठों के गठन का रास्ता साफ हो गया है.