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उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद प्रयागराज में तीन सदस्यों की नियुक्ति

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Published : Dec 14, 2020, 7:35 PM IST

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद इलाहाबाद में तीन सदस्यों की नियुक्ति कर दी है. सरकार ने इन्हें तत्काल कार्यभार संभालने का आदेश दिया है. इसके साथ ही परिषद में पांच सदस्यों का कोरम भी पूरा हो गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद इलाहाबाद में तीन सदस्यों की नियुक्ति कर दी है. इन्हें तत्काल कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया है. इन नियुक्तियों के साथ ही परिषद में कुल पांच सदस्यों का कोरम पूरा हो गया है. यह जानकारी राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने खाली पदों को भरने की मांग वाली दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ को दी.

कोर्ट ने याचिका को अगली सुनवाई के लिए 16 दिसम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है और कहा है कि उस दिन सभी नियुक्त सदस्यों के कार्यभार संभालने की जानकारी दी जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सीताराम भारती की याचिका पर दिया.

राजस्व परिषद के निबंधक ने बताया कि ओम प्रकाश राय, सहदेव और अमरनाथ उपाध्याय की 13 दिसम्बर को नियुक्ति कर दी गयी है. कोर्ट ने राजस्व परिषद के खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी पर राज्य सरकार को पदों को भरने का निर्देश दिया था. इसपर सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में सरकार की तरफ से जानकारी दी.

प्रयागराज: राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद इलाहाबाद में तीन सदस्यों की नियुक्ति कर दी है. इन्हें तत्काल कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया है. इन नियुक्तियों के साथ ही परिषद में कुल पांच सदस्यों का कोरम पूरा हो गया है. यह जानकारी राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने खाली पदों को भरने की मांग वाली दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ को दी.

कोर्ट ने याचिका को अगली सुनवाई के लिए 16 दिसम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है और कहा है कि उस दिन सभी नियुक्त सदस्यों के कार्यभार संभालने की जानकारी दी जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सीताराम भारती की याचिका पर दिया.

राजस्व परिषद के निबंधक ने बताया कि ओम प्रकाश राय, सहदेव और अमरनाथ उपाध्याय की 13 दिसम्बर को नियुक्ति कर दी गयी है. कोर्ट ने राजस्व परिषद के खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी पर राज्य सरकार को पदों को भरने का निर्देश दिया था. इसपर सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में सरकार की तरफ से जानकारी दी.

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