प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा फोटो एफिडेविट की फीस 70 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने और उसमें से 430 रुपये वकीलों के पीपीएफ अकाउंट में भेजने की स्कीम को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है.
हाईकोर्ट बार के पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन अभिषेक शुक्ल की ओर से इस दाखिल याचिका में कहा गया है कि एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की अनुमति के बगैर फोटो एफिडेविट की फीस बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है, यह पूर्णत गलत है. साथ ही एसोसिएशन ने यह भी आदेश जारी किया है कि अधिवक्ता अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं. इसके बाद 70 रुपये की जगह 500 रुपये का जो अभिभार है, उसमें से 430 रुपये अधिवक्ताओं के पीपीएग फंड में जाएंगे, जो पूर्णतः असंवैधानिक है. अभिषेक शुक्ल के अनुसार इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है.
हाईकोर्ट में सोमवार को अवकाश: वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं इसकी लखनऊ खंडपीठ में सात नवंबर (सोमवार) को अवकाश घोषित किया गया है. इसके एवज में तीन दिसंबर (शनिवार) को हाईकोर्ट खुला रहेगा. इस आशय की अधिसूचना महानिबंधक आशीष गर्ग ने जारी की है.