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प्रयागराज: 3 मई से हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दाखिल होंगी अर्जी - uttar pradesh news

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई के लिए आवेदन करने की प्रणाली में बदलाव किया है. अब 3 मई से हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अर्जी दाखिल की जा सकेगी.

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लिखित बहस स्वीकार नहीं की जायेगी
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Published : May 2, 2020, 7:53 AM IST

प्रयागराज: एक मई को जारी अधिसूचना के अनुसार 3 मई से इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मुकदमों की शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना ऑनलाइन करनी होगी. संयुक्त निबंधक (न्यायिक) कंप्यूटर ने विज्ञप्ति जारी कर इस आशय की सूचना दी है. इस सुविधा का लाभ अधिवक्ता और स्वयं बहस करने वाले वादकारी दोनों उठा सकेंगें.

हाईकोर्ट में तकनीकी खामी के कारण 23 अप्रैल सुबह 10 बजे से 24 अप्रैल शाम 6 बजे तक की भेजी गई अर्जियां प्राप्त नहीं हो सकी हैं. इसलिए ऐसे सभी लोगों से दोबारा प्रार्थना पत्र दाखिल करने का अनुरोध किया गया है. इलाहाबाद की वेबसाइट http://www.allahabadhighcourt.in पर लॉगिन करके तत्काल सुनवाई की अर्जी दी जा सकती है.

साइट पर लिखित बहस स्वीकार नहीं की जा रही है. 24 अप्रैल को जो लोग लिखित बहस नहीं भेज सके है वो अगली सुनवाई की तिथि पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए बहस कर सकेंगे. 23 अप्रैल से जारी लिंक 10 मई तक ही सक्रिय रहेगा. इसके बाद केवल हाईकोर्ट की वेबसाइट पर ही मुकदमों की तत्काल सुनवाई की अर्जी दी जायेगी.

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग गूगल क्रोम ब्राउजर पर बेहतर तरीके से काम कर रही है. इसके जरिए वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के लिंक के माध्यम से बहस की जा सकती है. इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है.

प्रयागराज: एक मई को जारी अधिसूचना के अनुसार 3 मई से इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मुकदमों की शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना ऑनलाइन करनी होगी. संयुक्त निबंधक (न्यायिक) कंप्यूटर ने विज्ञप्ति जारी कर इस आशय की सूचना दी है. इस सुविधा का लाभ अधिवक्ता और स्वयं बहस करने वाले वादकारी दोनों उठा सकेंगें.

हाईकोर्ट में तकनीकी खामी के कारण 23 अप्रैल सुबह 10 बजे से 24 अप्रैल शाम 6 बजे तक की भेजी गई अर्जियां प्राप्त नहीं हो सकी हैं. इसलिए ऐसे सभी लोगों से दोबारा प्रार्थना पत्र दाखिल करने का अनुरोध किया गया है. इलाहाबाद की वेबसाइट http://www.allahabadhighcourt.in पर लॉगिन करके तत्काल सुनवाई की अर्जी दी जा सकती है.

साइट पर लिखित बहस स्वीकार नहीं की जा रही है. 24 अप्रैल को जो लोग लिखित बहस नहीं भेज सके है वो अगली सुनवाई की तिथि पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए बहस कर सकेंगे. 23 अप्रैल से जारी लिंक 10 मई तक ही सक्रिय रहेगा. इसके बाद केवल हाईकोर्ट की वेबसाइट पर ही मुकदमों की तत्काल सुनवाई की अर्जी दी जायेगी.

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग गूगल क्रोम ब्राउजर पर बेहतर तरीके से काम कर रही है. इसके जरिए वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के लिंक के माध्यम से बहस की जा सकती है. इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है.

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