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इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने बार चुनाव को लेकर किए अहम बदलाव

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने बार चुनाव को लेकर अहम बदलाव किए हैं. जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मतदाता सूची में उन सभी सदस्यों को शामिल किया गया है, जिन्होंने 18 अक्टूबर 21 से जुलाई 21 तक का शुल्क जमा किया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
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Published : Oct 30, 2021, 9:00 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने बार चुनाव को लेकर अहम बदलाव किए हैं. कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मतदाता सूची में उन सभी सदस्यों को शामिल किया गया है, जिन्होंने 18 अक्टूबर 21 से जुलाई 21 तक का शुल्क जमा किया है.

दरअसल, अभी तक अक्टूबर माह तक शुल्क जमा करने वालों को ही मतदाता सूची में शामिल किया गया था. बार एसोसिएशन के बाई लाज के तहत वार्षिक आम सभा के तीन माह पहले तक शुल्क जमा करने वालों को मताधिकार दिया गया है. जिसके कारण यह संशोधन किया गया है. एल्डर कमेटी ने विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित सिक्योरिटी राशि में भी बदलाव किया गया. कहा गया है कि चुनाव खर्च में बढ़ोतरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

अब अध्यक्ष पद के लिए एक लाख, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 50 हजार, उपाध्यक्ष 40 हजार, महासचिव 70 हजार, कोषाध्यक्ष व संयुक्त सचिव 20 हजार तथा गवर्निंग काउंसिल 10 हजार सिक्योरिटी राशि जमा की जायेगी. साथ ही पिछले तीन साल (2019, 2020, 2021) के प्रति वर्ष कम से कम दो केस दाखिल करने या पैरवी करने का साक्ष्य भी देना अनिवार्य किया गया है.

इसे भी पढे़ं- चौधरी जयंत सिंह रविवार को आरएलडी का जारी करेंगे चुनावी घोषणा पत्र

आपको बता दें, एल्डर कमेटी के इस फैसले से मतदाताओं की संख्या बढ़ जायेगी और प्रत्याशियों की संख्या भी नियंत्रित होगी. इसके साथ ही सिक्योरिटी राशि से चुनाव कराने के बाद काफी धनराशि की बचत भी होगी.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने बार चुनाव को लेकर अहम बदलाव किए हैं. कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मतदाता सूची में उन सभी सदस्यों को शामिल किया गया है, जिन्होंने 18 अक्टूबर 21 से जुलाई 21 तक का शुल्क जमा किया है.

दरअसल, अभी तक अक्टूबर माह तक शुल्क जमा करने वालों को ही मतदाता सूची में शामिल किया गया था. बार एसोसिएशन के बाई लाज के तहत वार्षिक आम सभा के तीन माह पहले तक शुल्क जमा करने वालों को मताधिकार दिया गया है. जिसके कारण यह संशोधन किया गया है. एल्डर कमेटी ने विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित सिक्योरिटी राशि में भी बदलाव किया गया. कहा गया है कि चुनाव खर्च में बढ़ोतरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

अब अध्यक्ष पद के लिए एक लाख, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 50 हजार, उपाध्यक्ष 40 हजार, महासचिव 70 हजार, कोषाध्यक्ष व संयुक्त सचिव 20 हजार तथा गवर्निंग काउंसिल 10 हजार सिक्योरिटी राशि जमा की जायेगी. साथ ही पिछले तीन साल (2019, 2020, 2021) के प्रति वर्ष कम से कम दो केस दाखिल करने या पैरवी करने का साक्ष्य भी देना अनिवार्य किया गया है.

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आपको बता दें, एल्डर कमेटी के इस फैसले से मतदाताओं की संख्या बढ़ जायेगी और प्रत्याशियों की संख्या भी नियंत्रित होगी. इसके साथ ही सिक्योरिटी राशि से चुनाव कराने के बाद काफी धनराशि की बचत भी होगी.

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