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नाबालिग से सामूहिक दुराचार व हत्या मामले में सीबीसीआईडी के महानिदेशक कोर्ट में पेश... - प्रयागराज की ताजी खबरें

चित्रकूट बहिलपुरवा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुराचार मामले में सीबीसीआईडी के महानिदेशक कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और जांच में लापरवाह पुलिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

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कोर्ट की न्यूज
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Published : Jan 20, 2022, 10:25 PM IST

प्रयागराजः चित्रकूट बहिलपुरवा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुराचार मामले में सीबीसीआईडी के महानिदेशक कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और जांच में लापरवाह पुलिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

कोर्ट ने उनकी हाजिरी माफ करते हुए विवेचना करने में लापरवाह पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने शिव विजय की याचिका पर दिया है.

याचिका के अनुसार नाबालिग लड़की से सामूहिक दुराचार व हत्या कर पेड़ में लटका दिया गया. पुलिस ने पिता की एफआईआर दर्ज नहीं की. शिकायत फाड़ कर फेंक दिया. मृतका के पिता ने बड़े अधिकारियों को शिकायत की.कोई सुनवाई नहीं हुई तो अदालत की शरण ली.

ये भी पढ़ेंः 26 साल में पहली बार सांसद बने थे अखिलेश, अब पिता मुलायम की सियासी विरासत हासिल करने उतरेंगे...

अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई. विवेचना ठीक से न होने पर सरकार ने जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी. महीनों बीत जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफतार नहीं किया गया. न ही लापरवाह पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की गई.

कोर्ट ने महानिदेशक को अंतिम प्रगति रिपोर्ट के साथ तलब किया था जिसपर महानिदेशक सीबीसीआईडी हाजिर हुए. बताया तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस पर कोर्ट ने कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

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प्रयागराजः चित्रकूट बहिलपुरवा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुराचार मामले में सीबीसीआईडी के महानिदेशक कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और जांच में लापरवाह पुलिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

कोर्ट ने उनकी हाजिरी माफ करते हुए विवेचना करने में लापरवाह पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने शिव विजय की याचिका पर दिया है.

याचिका के अनुसार नाबालिग लड़की से सामूहिक दुराचार व हत्या कर पेड़ में लटका दिया गया. पुलिस ने पिता की एफआईआर दर्ज नहीं की. शिकायत फाड़ कर फेंक दिया. मृतका के पिता ने बड़े अधिकारियों को शिकायत की.कोई सुनवाई नहीं हुई तो अदालत की शरण ली.

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अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई. विवेचना ठीक से न होने पर सरकार ने जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी. महीनों बीत जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफतार नहीं किया गया. न ही लापरवाह पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की गई.

कोर्ट ने महानिदेशक को अंतिम प्रगति रिपोर्ट के साथ तलब किया था जिसपर महानिदेशक सीबीसीआईडी हाजिर हुए. बताया तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस पर कोर्ट ने कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

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