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इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवधेश राय हत्याकांड के ट्रायल ट्रांसफर पर निर्णय सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में अवधेश राय हत्याकांड (Awadhesh Rai murder case) के ट्रायल ट्रांसफर पर निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवधेश राय हत्याकांड के ट्रायल ट्रांसफर पर निर्णय सुरक्षित
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवधेश राय हत्याकांड के ट्रायल ट्रांसफर पर निर्णय सुरक्षित
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Published : Nov 15, 2022, 8:52 PM IST

Updated : Nov 15, 2022, 9:12 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या (Awadhesh Rai murder case) के मुकदमे का ट्रायल वाराणसी से प्रयागराज ट्रांसफर करने की मांग में दाखिल अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह (Justice Rajbir Singh) ने अवधेश राय के भाई व कांग्रेस नेता अजय राय की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दिया.

कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय (Congress Provincial President Ajay Rai) के भाई अवधेश राय की 31 साल पहले वाराणसी में हत्या कर दी गई थी. अवधेश राय की हत्या का आरोप माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर लगा था. अजय राय इस मामले में शिकायतकर्ता हैं. उन्होंने इस मुकदमे का ट्रायल वाराणसी की बजाय प्रयागराज की अदालत में कराने की मांग को याचिका दाखिल की. मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की ओर से इस अर्जी का विरोध करते हुए इसे खारिज किए जाने की मांग की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या (Awadhesh Rai murder case) के मुकदमे का ट्रायल वाराणसी से प्रयागराज ट्रांसफर करने की मांग में दाखिल अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह (Justice Rajbir Singh) ने अवधेश राय के भाई व कांग्रेस नेता अजय राय की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दिया.

कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय (Congress Provincial President Ajay Rai) के भाई अवधेश राय की 31 साल पहले वाराणसी में हत्या कर दी गई थी. अवधेश राय की हत्या का आरोप माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर लगा था. अजय राय इस मामले में शिकायतकर्ता हैं. उन्होंने इस मुकदमे का ट्रायल वाराणसी की बजाय प्रयागराज की अदालत में कराने की मांग को याचिका दाखिल की. मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की ओर से इस अर्जी का विरोध करते हुए इसे खारिज किए जाने की मांग की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया.

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Last Updated : Nov 15, 2022, 9:12 PM IST
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