प्रयागराज: उमेश पाल हत्याकांड के चार दिन बाद बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर जनपद न्यायालय ने धूमनगंज पुलिस से जवाब मांगा है. कोर्ट ने उमेश पाल शूटआउट केस में बाहुबली अतीक अहमद के दो छोटे बेटों को अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने की शिकायती अर्जी का संज्ञान लेते हुए धूमनगंज पुलिस से 2 मार्च तक जवाब मांगा है.
अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर जहां कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया है. वहीं, बाहुबली अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अज़ीम उर्फ अशरफ की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही की जाए. अर्जी में कहा गया था कि पुलिस उनके खिलाफ बी वारंट हासिल करने का प्रयास कर रही है. बी वारंट हासिल करके प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में उनकी हत्या करवाने की साजिश रची गयी है. रिमांड के नाम पर प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में उनकी हत्या करवायी जा सकती है.
इसीलिए उनके मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये ही करवायी जाए. लेकिन कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अज़ीम उर्फ अशरफ की अर्जी को पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया. जबकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर उनके नाबालिग दो बेटों की अवैध पुलिस हिरासत में रखे जाने के मामले में कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है. सीजेएम कोर्ट ने पुलिस से यह भी सवाल पूछा है कि शाइस्ता के नाबालिग बेटों को पुलिस ने क्यों और कब से हिरासत में रखा है. इसके बारे में 2 मार्च तक जवाब मांगा है.
शदाकत खान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल: वहीं, प्रयागराज पुलिस द्वारा उमेश हत्याकांड के हत्या की साजिश अपने कमरे में रचने के आरोपी शदाकत खान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया है. सोमवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बताया था कि शदाकत खान मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरे में उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गयी थी. पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने शदाकत खान को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की. शदाकत से कई अहम जानकारी मिलने के बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर जाने लगी तो वो पुलिस वालों से बचकर भागने लगा. इस दौरान शदाकत डिवाइडर से टकराकर गिरा और गिरकर घायल हो गया था. जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया था. मंगलवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया.
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