प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 (VDO Recruitment) में खाली पदों को भरने की मांग की याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने साफ तौर पर बताने को कहा कि क्या पूर्व सैनिकों का चयन किया गया है. यदि हां तो क्या दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन हुआ है या कहने पर दस्तावेज सत्यापन किए बगैर नियुक्ति की गई है.
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अब इस याचिका की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कौशांबी के अंकुर सिंह की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की. इनका कहना है कि पूर्व सैनिकों के 186 पदों पर नियुक्ति रोक ली गई थी. 116 पद शैक्षिक योग्यता सत्यापन आदि कारणों से भरने से रोके गए.
इसके अलावा लगभग 500 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया. कुल 3133 पद विज्ञापित किए गए थे. काफी पद खाली पड़े हैं. मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए.