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ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का निर्देश जारी करने से कोर्ट का इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की व्यवस्था करने की मांग में कोई समादेश जारी करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जैसे-जैसे तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, इसे विस्तार दिया जाएगा.

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Published : May 30, 2020, 5:36 PM IST

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की व्यवस्था करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर कोई समादेश जारी करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व देश के हाईकोर्ट ने पहले ही सीमित संख्या में इसे अपनाया है. जैसे-जैसे तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, इसे विस्तार दिया जाएगा.

कोर्ट ने यह सुप्रीम कोर्ट व इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित सभी हाई कोर्ट पर छोड़ दिया है कि भविष्य में तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होने पर ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को स्वयं बढ़ाएगी. कोर्ट ने कहा है कि कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता किशन चंद्र जैन की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की व्यवस्था करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर कोई समादेश जारी करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व देश के हाईकोर्ट ने पहले ही सीमित संख्या में इसे अपनाया है. जैसे-जैसे तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, इसे विस्तार दिया जाएगा.

कोर्ट ने यह सुप्रीम कोर्ट व इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित सभी हाई कोर्ट पर छोड़ दिया है कि भविष्य में तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होने पर ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को स्वयं बढ़ाएगी. कोर्ट ने कहा है कि कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता किशन चंद्र जैन की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है.

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