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PFI सदस्यों की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब - पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा से गिरफ्तार पीएफआई के तीन सदस्यों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही याचिका पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की है.

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Jan 6, 2021, 10:34 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस गैंग रेप पीड़िता से मिलने जाते समय मथुरा से गिरफ्तार पीएफआई के तीन सदस्यों की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने मुजफ्फरनगर के अतीकुर्हमान, बहराइच के मसूद और रामपुर के आलम की याचिका पर दिया है.

याचियों का कहना है कि वे 5 अक्टूबर को रेप पीड़िता से मिलने हाथरस जा रहे थे. मथुरा में उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही सीजेएम ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है. याचियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उन पर कानून व्यवस्था भंग करने तथा प्रदेश में जातिगत दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है. इनका पीएफआई से लिंक बताया गया है.

याचियों ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वे पीड़िता से मिलने जा रहे थे. आलम उन्हें रास्ता दिखा रहा था. याची ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है. वहीं याचिका की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस गैंग रेप पीड़िता से मिलने जाते समय मथुरा से गिरफ्तार पीएफआई के तीन सदस्यों की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने मुजफ्फरनगर के अतीकुर्हमान, बहराइच के मसूद और रामपुर के आलम की याचिका पर दिया है.

याचियों का कहना है कि वे 5 अक्टूबर को रेप पीड़िता से मिलने हाथरस जा रहे थे. मथुरा में उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही सीजेएम ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है. याचियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उन पर कानून व्यवस्था भंग करने तथा प्रदेश में जातिगत दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है. इनका पीएफआई से लिंक बताया गया है.

याचियों ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वे पीड़िता से मिलने जा रहे थे. आलम उन्हें रास्ता दिखा रहा था. याची ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है. वहीं याचिका की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.

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