प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के अनुरोध पर वकालतनामे पर लग रहे 100 रुपये के कूपन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. बुधवार 18 मई से किसी भी वकालतनामे पर 100 रुपये का कूपन नहीं लगाया जाएगा.
कोरोना काल में बार एसोसिएशन के खर्च पूरे करने के लिए कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने वकालतनामे पर कूपन की अनुमति दी थी. स्थिति सामान्य होने पर वकीलों में कूपन खत्म न करने को लेकर नाराजगी थी. बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने वकालतनामे पर कूपन योजना वापस ले ली है, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है.
निबंधक शिष्टाचार आशीष श्रीवास्तव ने कूपन समाप्त करने की अधिसूचना जारी की. बार एसोसिएशन के महासचिव एसडी सिंह जादौन ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बिक चुके कूपन वापस नहीं होंगे और बुधवार 18 मई से कूपन नहीं मिलेंगे. कूपन की इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है.
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